बालोद। 1 हफ्ते के लॉकडाउन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बालोद जिला प्रशासन ने भी इसकी घोषणा करते हुए आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि 1 अक्टूबर से सभी कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित अवधि में संचालित होंगे। वही व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन कोई भी दुकान व व्यवसायिक संस्थान रात 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप मेडिकल वगैरह अपने निर्धारित समय में खुलेंगे। होटल होम डिलवरी रात 10:00 बजे तक होगी। इसी तरह सिनेमा थिएटर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और भी नियम लागू किए गए हैं
जुर्माने का भी किया गया है प्रावधान
जारी नए आदेश में सार्वजनिक जगज में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर ₹100, होम क्वॉरेंटाइन के नियमों व दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹1000, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर ₹100, दुकान व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंस का उल्लंघन किए जाने पर ₹200 जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
देखिए जारी आदेश में और क्या कुछ है