बालोद-दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप, महिला की शिकायत पर पांच रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज
बालोद।
बालोद थाना में दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। जिसमें हाल निवासी नयापारा की एक महिला भारती साहू की शिकायत पर उनके ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ धारा 498 A,34 का केस दर्ज हुआ है। मामले की विवेचना महिला सेल प्रभारी पदमा जगत कर रही हैं। फिलहाल मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारती साहू पति रामजी साहू उम्र 30 वर्ष निवासी ई-4 वृंदावन कालोनी कचना रोड शंकर नगर रायपुर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर (छ.ग.) हाल पता नयापारा वार्ड नं. 03 बालोद जिला बालोद (छ.ग.) है। जिन्होंने लिखित आवेदन पेश कर आरोपियों रामजी साहू पिता परदेशी राम साहू उम्र 34 वर्ष, परदेशी राम साहू पिता स्व0 जोहन राम साहू उम्र 56 वर्ष, रजनी साहू पति परदेशी राम साहू उम्र 53 वर्ष, कु0 प्रतिभा साहू पिता परदेशी राम साहू उम्र 27 वर्ष, कु0 प्रियंका साहू पिता परदेशी राम साहू उम्र 24 वर्ष सभी निवासी ई-4 वृंदावन कालोनी कचना रोड शंकर नगर रायपुर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर के शादी के दो माह बाद से लेकर 1 जुलाई 2021 तक दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भारती का कहना है 26 अप्रैल 2018 को रामजी साहू पिता परदेशी राम साहू उम्र 34 वर्ष निवासी ई-4 वृंदावन कालोनी कचना रोड शंकर नगर रायपुर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर (छ.ग.) से टाऊन हाल बालोद में हिन्दू सामाजिक रिती रिवाज से सम्पन्न हुआ था । विवाह के समय मेरे पति और ससुर ने मेरी मां दिनेश्वरी साहू से विवाह में उपहार के सामान के बदले नगद रकम देने की बात कही गई थी । जिसके अनुसार मेरी मां ने विवाह के समय 50,000/- रू. चेक के माध्यम से व 1,16,000/- रू. नगदी रकम शगुन में दिये थे। रिती रिवाज के अनुसार कुछ सामान भी दिये थे । विवाह के बाद जब मैं अपने ससुराल गई उसके दो माह बाद मुझे मेरे पति और ससुराल वाले ससुर परदेशी राम साहू, सास श्रीमति रजनी साहू, ननंद कु0 प्रतिभा, कु0 प्रियंका द्वारा सभी मिलकर विवाह समय कम सामान लायी हो, शगुन में कम पैसे लायी हो कहकर ताना देकर लड़ाई झगड़ा वाद- विवाद कर गाली गलौच एवं मारपीट कर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से 2 जुलाई.2018 से 1जुलाई.2021 तक लगातार प्रताड़ित किये।