DAILY BALOD NEWS

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BREAKING – छेड़खानी के मामले में जेल जाने की ऐसी खुन्नस कि गवाह को जनपद सदस्य ने सरेआम खंभे पर बांधकर की पिटाई, देवरी थाने में बलवा दर्ज,वीडियो भी वायरल

देखिये वीडियो

बालोद/छग । बालोद के देवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेवरतला रोड में जनपद सदस्य राजेश साहू व उनके परिवार के लोगों द्वारा गुंडागर्दी बरते जाने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह जनपद सदस्य व उनके अन्य साथी व परिवार के सदस्य गांव के छक्कन साहू को खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। इस दौरान किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर उन्हें छुड़ाए। पूरा मामला 30 जून कि सुबह 9:30 बजे का है। जब मामला बिगड़ने लगा तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम वहां पहुंची तो लोग वहां से भागे। इस मामले में देवरी पुलिस ने छक्कन साहू की पत्नी प्रार्थीया सावित्री बाई साहू निवासी जेवरतला की शिकायत पर कुल 10 लोगों के खिलाफ बलवा व मारपीट की धारा 147, 149, 452, 294, 506, 323 के तहत राजेश साहू उनकी पत्नी, तूलेश्वर साहू व उनकी पत्नी, राजेश की मां, नरेंद्र व उनकी पत्नी किरण साहू, डिलेश साहू, मान सिंह साहू हिलेश्वरी  साहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चूंकि मामले में प्रार्थीया एक महिला है व घटना में कई महिलाएं भी शामिल है। इसलिए इस मामले की जांच महिला सेल बालोद की निरीक्षक पदमा जगत ने की। वही आरोपी पक्ष की ओर से भी काउंटर केस दर्ज करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि मामला पुराने पॉक्सो एक्ट छेड़खानी के मामले में जनपद सदस्य की गिरफ्तारी से उपजा विवाद है। लगभग दो ढाई साल पहले जनपद सदस्य राजेश साहू को एक नाबालिग  लड़की से छेड़खानी के मामले में जेल जाना पड़ा था। उस केस में छक्कन साहू द्वारा गवाही दी जा रही है और इसी बात का खुन्नस निकालते हुए जमानत पर बाहर हुए राजेश साहू के द्वारा परिवार सहित उस पर हमला किया गया। कहा गया कि तुम्हारी गवाही के कारण मुझे जेल जाना पड़ा है।
पहले घर मे घुसकर मारा फिर दुकान के पास ले जाकर बांधा

लाल घेरे में आरोपी जनपद सदस्य

पुलिस जांच में पाया गया कि छक्कन को पहले आरोपियों के द्वारा घर में घुसकर लात घुसे मुक्के व डंडे से मारपीट किया गया  इस बीच उसकी पत्नी छुड़ाने आई तो नीचे गिरा दिया और प्रार्थीया के कपड़े फाड़ने सहित  पुराने पाक्सो एक्ट के प्रकरण में शिकायतकर्ताओं का साथ देने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थीया के पति को आरोपियों द्वारा घर से घसीटते हुये बीच सड़क में ले जाकर मारपीट करने लगे खंभे एवं रस्सी से बांध कर चप्पल लात घुसे डंडे से मारपीट करने लगे गांव वालों को नजदीक आने पर सभी को जलाकर मार देने की धमकी देने लगे। बाद में प्रार्थीया के लड़की लड़का के पहुंचने पर उनके साथ भी धक्का मुक्की मारपीट करने की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 452, 147, 149, 294, 506, 323 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी राजेश साहू, राजेश साहू की मां, पती, बहु एवं भाई के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

घटना की कहानी छक्कन की पत्नी की जुबानी
 सावित्री साहू निवासी ग्राम जेवरतला थाना देवरी जिला बालोद  ने पुलिस को बयान में बताया कि  सुबह 09:30 बजे घर के ऊपर झाडू लगा रही थी तो घर के नीचे मेरे पति छक्कन साहू बचाव बचाव चिलाये तो मैं भागी-भागी आयी तो नीचे में राजेश के पूरे परिवार (मा, पट्टी, बहू एवं भाई मेरे पति को डडे एवं लात मुक्के से मार रहे थे तो मैं छुड़ाने लगी। इतने में मुझे भी राजेश साहू धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मेरे कपड़े को फाड़ दिया और मेरे साथ सभी लोग मारपीट  गाली गलौच किया।  मेरे पति को कह रहे थे डाली (बदला हुआ नाम) के पाक्सो एक्ट में साथ दे रहे हो तुमने हमें अंदर करवाये थे। तुमको आज जान से “मार देगे कहते हुये मेरे पति को सभी लोग घर से घसीटते हुये बीच सड़क में ले गये। यहां भी मारपीट किये उसके बाद राजेश के चारो साथी जिन पर केस हुआ है उसके पूरे परिवार आ गये एवं मेरे पति को झंडा फहराने वाले खंभे पर गमछे व  रस्सी से बांध दिये और सभी ने एक साथ मारपीट किये। राजेश साहू गांव वालो को नजदीक आने पर सभी को जला के मार देने की धमकी दे रहे थे। मेरे पति को बचाने कोई नही आये। थोड़ी देर बाद मेरे लडकी लडका आये उनके साथ में भी मारपीट किया।

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