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कहीं आप भी तो नहीं चलवाते नाबालिग से ट्रैक्टर, या कोई भी गाड़ी, छग में हुई पहली ऐसी कार्रवाई,इस गलती के लिए वाहन मालिक पर लगा 25 हजार का जुर्माना

बलौदाबाजार – जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालक अवस्यक बालक एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की गई है । माननीय न्यायालय द्वारा कुल जुर्माना 44,500 रूपये लगाया गया है । छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये प्रथम कार्यवाही है जिसमें वाहन स्वामी के विरूद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा 199(क) के अंतर्गत कार्यवाही हुई ताकि अन्य मालिक सबक लें और नाबालिग से गाड़ियाँ न चलवाए .छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न् जिलों में सड़क दुर्घटनाओं एवं मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन की समीक्षा श्री आर.के. विज, विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय रायपुर, छ.ग. एवं श्री संजय शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक,यातायात, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा की जाकर संशोधित मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत् प्रभावी परिवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। इसी अनुक्रम के परिपालन में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में यातायात व्यवस्था के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री आई. कल्याण ऐलिसेला के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल के मार्गदर्शन में निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाना यातायात प्रभारी के द्वारा दिनांक 10.06.2021 के 11.45 बजे भाटापारा शहर बस स्टैण्ड में ग्राम परसवानी थाना भाटापारा ग्रामीण से भाटापारा शहर आ रहे वाहन सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड, को वाहन मालिक कृष्ण कुमार हरबंश द्वारा एक अवस्यक बालक से ड्रायविंग कराकर व्यवसायिक कार्य हेतु परिवहन कराते पकड़े जाने पर इश्तगाशा क्रमांक 660/21 में निम्नानुसार कार्यवाही किया गया है-

  1. वाहन स्वामी द्वारा अवस्यक बालक को ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड ड्रायविंग कराने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क) का उल्लंघन करना पाया गया है। (माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को 25 हजार रूपये का जुर्माना वाहन स्वामी के विरूद्ध किया गया)
  2. ट्रेक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 के तहत उल्लंघन करना पाया गया। (माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को 02 हजार रूपये का जुर्माना वाहन स्वामी के विरूद्ध किया गया)
  3. ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 का रजिस्ट्रेशन कृषि कार्य के लिये किया गया है। जिसमें व्यवसायिक कार्य कराने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत उल्लंघन करना पाया गया। (माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को 10 हजार रूपये का जुर्माना वाहन स्वामी के विरूद्ध किया गया)
  4. ट्रेक्टर एवं ट्राली का बीमा नहीं होने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 का उल्लंधन करना पाया गया। (माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को 02-02 हजार रूपये कुल 04 हजारू रूपये का जुर्माना वाहन स्वामी के विरूद्ध किया गया)

माननीय न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत कुल 41,000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

    अवस्यक बालक द्वारा सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के वाहन चलाये जाने पर धारा 4/181, 146/196 का उल्लंघन करने पर इश्तगाशा क्रमांक 660-ए/21 कायम किया गया। (माननीय मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 16.06.2021 को 3500 रूपये का अर्थदण्ड किया गया) पुलिस ने कहा जिला में अवस्यक बालक के द्वारा वाहन चलाने को लेकर उनके वाहन स्वामी एवं पालकों के विरूद्ध संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत् कार्यवाही लगातार जारी रहेगा। अत: वाहन स्वामी एवं पालकों से अपील की जाती है, कि वे अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने हेतु न देवें। 

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