DAILY BALOD NEWS

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बड़ी कार्रवाई: गौवंश से भरी पिकअप पकड़ाई, 8 मवेशी मुक्त, तीन आरोपी फरार

बालोद पुलिस और गौसेवकों की सतर्कता से कार्रवाई, वध के लिए ले जाए जा रहे मवेशियों को बचाया

बालोद। बालोद थाना पुलिस ने गौसेवकों की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 8 गौवंश को मुक्त कराया है। मामले में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज कर तीन अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त 2026 की रात थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भेड़िया नवागांव से एक पिकअप वाहन में गाय और बछड़ों को ठूंस-ठूंसकर भरकर वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई।

गौसेवकों ने दिखाई सतर्कता

प्रकरण के प्रार्थी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा विभाग के पंचगव्य चिकित्सा प्रांत प्रमुख पुरुषोत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि सूचना मिलने पर उन्होंने अपने साथियों प्रमोद साहू और धर्मेंद्र आहूजा के साथ पीपरछेड़ी-निपानी मार्ग पर निगरानी शुरू की और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी।

कुछ देर बाद संदिग्ध पिकअप वाहन दिखाई देने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। इस दौरान वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ और झाड़ियों से टकरा गया।

तीन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार

दुर्घटना के बाद वाहन में सवार तीन व्यक्ति मौके से खेतों की ओर भाग निकले। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश जारी है।

पिकअप से मिले 8 मवेशी

पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने पर पीले रंग के त्रिपाल के नीचे कुल 8 मवेशी बरामद किए, जिनमें—

  • 6 गाय
  • 2 बछिया

शामिल थीं। सभी मवेशियों को बिना चारा-पानी के अत्यंत क्रूरता से वाहन में ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।

10.70 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस ने मौके से—

  • पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 U 3263
  • 8 गौवंश
  • एक पीला त्रिपाल

जब्त किया। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 70 हजार रुपये बताई गई है। गौवंशों को सुरक्षित रखरखाव के लिए महावीर गौशाला, बालोद भेजा गया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध—

  • छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10
  • पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(क) एवं 11(1)(ड)

के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

बालोद पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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