बालोद। जिले में नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के उद्देश्य से बालोद पुलिस द्वारा संचालित “मिशन नवचेतना” अभियान के तहत अवैध शराब, तंबाकू उत्पादों के सेवन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन में 6 अगस्त को जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर आबकारी अधिनियम, कोटपा एक्ट और मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 164 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
अवैध शराब पर पुलिस की सख्ती
विशेष अभियान के दौरान आबकारी अधिनियम के 5 प्रकरणों में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सनौद, संजारी, बालोद एवं गुंडरदेही क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए लोगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
तंबाकू सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई

पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत पान ठेलों, किराना दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वालों के खिलाफ 15 प्रकरण दर्ज किए। इस कार्रवाई में ₹3,000 का समन शुल्क वसूला गया।

यातायात नियम तोड़ने वालों से ₹44,300 का जुर्माना
सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के 144 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए ₹44,300 का समन शुल्क वसूला। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना वैध दस्तावेज, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने के दो मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आमजन से सहयोग की अपील
बालोद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करें तथा यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें। साथ ही अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
पुलिस ने यह भी कहा है कि यदि किसी को अवैध शराब, नशे के कारोबार या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल बालोद पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।












