शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद । कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी दीपक सोनकर उर्फ सोनु आ० गोपाल सोनकर, उम्र-20 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 06 साहड़ा चौक गुण्डरदेही, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 02-05-2024 की के रात्रि करीबन 02:00 बजे पीड़िता अपने घर में बिना बताये कहीं चली गयी, जिसको आसपास व रिश्तेदार में पतासाजी करने के बाद उसके नहीं मिलने पर पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 02-05-2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा लेने के संदेह पर थाना-गुण्डरदेही में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर सहायक उप निरीक्षक डोमन सिंह साहू के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-111/2024 अंतर्गत संहिता की धारा 163 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर सहायक उपनिरीक्षक-लता तिवारी के द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध करने पर बतायी कि आरोपी के द्वारा बहला-फुसलाकर पीड़िता को शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रार्थी के उपरोक्त शिकायत आवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 (ठ), 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक-डोमन सिंह साहू के द्वारा किया गया।

You cannot copy content of this page