एक ही लड़की से दुष्कर्म के दो आरोपियों को मिला कारावास, शादी हुई तो पता चला पीड़िता 4 महीने के गर्भ से है, तब सामने आया सच….

डीबी डिजिटल मीडिया बालोद । ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद के द्वारा आरोपी उत्तम कुमार हल्बा उम्र-28 वर्ष और प्रेमलाल हल्बा उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी महराजपुर, पुलिस चौकी-पिनकापार थाना-देवरी, जिला-बालोद हैं, दोनों को भा.दं.सं. की धारा 376 (2). (ढ) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 500/- अर्थदण्ड, व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भा.दं.सं. की धारा 506 में 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार-प्रकरण की पीड़िता दिनांक 21/04/2022 को थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश की, कि दिनांक-21/10/2021 को शाम 07:00 बजे वह अपने गांव के छोटे बच्चों को दूसरे मोहल्ले ग्राम महराजपुर छोड़कर अपने घर आ रही थी, तभी अभियुक्त उत्तम हल्बा ने पीड़िता के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे अपने बड़े पापा के घर लेकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया। अभियुक्त उत्तम हल्बा ने पीड़िता से दिनांक 21-10-2021 से 02-11-2021 के मध्य जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया। उसके गांव के लड़के अभियुक्त प्रेमलाल हल्बा ने भी पीड़िता से शादी करने का प्रलोभन देकर दिनांक 23-10-2021 से 04-11-2021 के मध्य पीड़िता से कई बार शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 18-02-2022 को पीड़िता की शादी हो जाने के बाद अचानक उसकी तबियत खराब हो गई. ईलाज के दौरान पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है, जिसकी जानकारी होने पर उसकी ससुराल वालों ने उसे उसके मायके महराजपुर छोड़ दिया। पीड़िता की उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार अभियुक्तगण उत्तम कुमार हल्बा एवं प्रेमलाल हल्बा के विरूद्ध थाना-देवरी में मामला पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 24-06-2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ. नि. नंदकुमार साहू एवं निरीक्षक प‌द्मा जगत के द्वारा किया गया।

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