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अबोध बालिका से दुष्कर्म करने पर मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद lअबोध बालिका से दुष्कर्म करने पर मिला 20 वर्ष का कारावासबालोद । कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी यशवंत कुमार भुआर्य उर्फ अश्वन आо नेतनराम भुआर्य, जाति-हल्बा, उम्र 24 वर्ष, निवासी-कमकापार, थाना-मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.) को लैंगिक अपराध की धारा 4 (2) के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 08-01-2024 को पीड़िता की माता के द्वारा थाना-मंगचुवा में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31-12-2023 को समय करीब 10:00 बजे वह अपनी अबोध पुत्री/पीड़िता को कमरे की खाट पर सुलाई थी, उसी समय आरोपी उसकी पुत्री/पीड़िता को उठाकर ले जाने लगा तब उसने आरोपी को बोली कि बच्ची अभी सोयी है उसे मत उठाओ तो आरोपी बोला कि बच्ची को ऐसी ही उठा रहा हूँ, कहते हुए उसे ले गया। उसके जेठ ने भी बच्ची को उठाने से मना किया, फिर भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद वह बैल को पैरा देने के लिये गली तरफ गयी तो बच्ची के रोने की आवाज आई तो वह देखी कि आरोपी बाड़ी से लगे हुए जंगल में उसकी बच्ची को ले गया था और आरोपी अपने लोवर को पहन रहा था, उसके बाद वह बच्ची को कमरे में सुलाकर भाग गया। जब पीड़िता की माता अपने बच्ची की गुप्तांग को देखी तो उसके गुप्तांग का आइड-साइड भाग सूजा हुआ था एवं लालिमापन था, आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। उसके द्वारा अपने पति को घटना की जानकारी दी। उक्त लिखित शिकायत पेश करने पर थाना-मुगचुवा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-01/2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) (2) एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 की धारा- 4 (2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 28-02-2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक-उमा ठाकुर एवं उप निरीक्षक प्रदीप कुमार कंवर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी यशवंत कुमार भुआर्य उर्फ अश्वन आо नेतनराम भुआर्य, जाति-हल्बा, उम्र 24 वर्ष, निवासी-कमकापार, थाना-मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.) को लैंगिक अपराध की धारा 4 (2) के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 08-01-2024 को पीड़िता की माता के द्वारा थाना-मंगचुवा में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31-12-2023 को समय करीब 10:00 बजे वह अपनी अबोध पुत्री/पीड़िता को कमरे की खाट पर सुलाई थी, उसी समय आरोपी उसकी पुत्री/पीड़िता को उठाकर ले जाने लगा तब उसने आरोपी को बोली कि बच्ची अभी सोयी है उसे मत उठाओ तो आरोपी बोला कि बच्ची को ऐसी ही उठा रहा हूँ, कहते हुए उसे ले गया। उसके जेठ ने भी बच्ची को उठाने से मना किया, फिर भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद वह बैल को पैरा देने के लिये गली तरफ गयी तो बच्ची के रोने की आवाज आई तो वह देखी कि आरोपी बाड़ी से लगे हुए जंगल में उसकी बच्ची को ले गया था और आरोपी अपने लोवर को पहन रहा था, उसके बाद वह बच्ची को कमरे में सुलाकर भाग गया। जब पीड़िता की माता अपने बच्ची की गुप्तांग को देखी तो उसके गुप्तांग का आइड-साइड भाग सूजा हुआ था एवं लालिमापन था, आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। उसके द्वारा अपने पति को घटना की जानकारी दी। उक्त लिखित शिकायत पेश करने पर थाना-मुगचुवा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-01/2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) (2) एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 की धारा- 4 (2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 28-02-2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक-उमा ठाकुर एवं उप निरीक्षक प्रदीप कुमार कंवर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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