DAILY BALOD NEWS

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स्टंट बाज युवक का कटा 3000 का चालान, तांदुला जलाशय पर बाइक चढ़ाकर स्टंटबाजी करते हुए वायरल हुआ था वीडियो

वाहन चालक गौकरण प्रसाद उर्फ शिवा पर किया गया 3000रू. की चालानी कार्यवाही

वीडियो बनाने के लिए स्टंटबाजी नहीं करने, शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, यातायात पुलिस बालोद ने की अपील

बालोद। विगत दिनों बालोद के तांदुला डैम में मुख्य गेट के पास एक युवक का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। युवक डैम के गेट की ओर जाने वाले सीढ़ियां के किनारे बाइक स्पीड से चलाते हुए वीडियो बनाया था। जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था। इस वायरल वीडियो को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया और बाइक नंबर के जरिए युवक की पतासाजी कर उसे ढूंढ निकाला और उसके खिलाफ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ₹3000 का चालान काटा गया। अन्य वाहन चालकों को भी वीडियो बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टंट न करने की अपील बालोद पुलिस ने की है। लापरवाही बरतने वाले मो.सा. वाहन क्रमांक सी.जी. 07 सी सी 6765 के चालक स्टंटबाज गौकरण प्रसाद उर्फ शिवा पिता मदन लाल ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी शिवनाथ नगर क्वार्टर नंबर 07 अंजोरा जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा तांदुला जलाशय में प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन ले जाकर वीडियो बनाने हेतु खतरनाक तरीके से स्टंट कर उसका वीडियों बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उपरोक्त वाहन चालक को यातायात पुलिस बालोद द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाने एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 3000रू. समन शुल्क का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालक को हिदायत दिया गया कि ऐसा कोई भी स्टंट सड़क या अन्य जगहों पर न करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है कि इस प्रकार वीडियो बनाने के लिए स्टंटबाजी करते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले। हमेशा यातायात नियमों का पालन कर दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चलाएं। आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद ने आम नागरिकों से अपील की है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे। यातायात नियमों का पालन करे। रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे। शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे। नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे। संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगाए व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।

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