जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा पंच-सरपंचों के आबंटन एवं आरक्षण की कार्यवाही अब 09 एवं 10 जनवरी को, दावेदारों की धड़कने बढ़ी

बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में आबंटन एवं आरक्षण हेतु सूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसके अंतर्गत वार्ड पंच हेतु 09 जनवरी को एवं सरपंच पद हेतु 10 जनवरी को आंबटन एवं आरक्षण की तिथि निर्धारित की गई है। वार्ड पंच एवं सरपंच पद हेतु आबंटन एवं आरक्षण की कार्यवाही निर्धारित तिथि के अनुसार बालोद, गुरूर, डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा विकासखण्डों के जनपद पंचायत के सभाकक्ष में एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन चैनगंज गुण्डरदेही में सुबह 11 बजे से आंबटन एवं आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। इसी तरह जनपद सदस्य पद के लिए 09 जनवरी, जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पद हेतु 10 जनवरी को आंबटन एवं आरक्षण की तिथि निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जिला पंचायत सभाकक्ष में जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के आबंटन एवं आरक्षण की कार्यवाही सुबह 11 बजे से एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पद हेतु दोपहर 01 बजे से आबंटन एवं आरक्षण की कार्यवाही निर्धारित तिथियों मे संपन्न की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन एवं आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी।

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