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01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य, देखिए क्या है प्रोसेस….

बालोद। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाईट cgtransport.gov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नम्बर प्लेट आर्डर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।

हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का संक्षिप्त परिचय

हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) यह एक एल्युमीनियम की बनी हुई नंबर प्लेट है। इन्हें कम से कम वन टाईम यूज्ड स्नैप-ऑन लॉक के जरिए गाड़ी के फ्रंट और बैंक में लगाया जाता है।

स्नैप-ऑन लॉक का फायदा यह है कि इन्हें न तो आसानी से गाडी से हटाया जा सकता है और न ही एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। HSRP नंबर प्लेट गाड़ियों में लगे एल्यूमीनियम प्लेटें है, जिनमें नीले रंग के होलोग्राम में अशोक चक्र प्लेट के ऊपरी बाएं कोने पर होता है। इसके अलावा खास 10 अंकिय पिन, 45 डिग्री के कोण पर “इंडिया” लिखा हुआ और भारत का अंतराष्ट्रीय पंजीकरण पहचान कोड “IND” अशोक चक्र होलोग्राम के नीचे ब्रांडेड किया गया रहता है।

इस नंबर प्लेट में सीक्रेट कोड होता है जिसमें गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि होता है। कार में ये दोनों कोड कलर कोटेड स्टीकर पर भी लिखे होते है, जिसे विंडशील्ड पर लगाया जाता है। सीक्रेड कोड से गाड़ी को ट्रैक करना आसान होता है।

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