नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म , आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास

पीड़िता का बयान: आरोपी ने मां-बाप को किडनैप करवाने की दी थी धमकी, डर के कारण उसके बुलावे पर चली गई

बालोद. कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी राजेन्द्र कुमार बंजारे निवासी वार्ड क. 4 जैतखाम चौक राजपुर, चौकी-करहीबाजार, थाना-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड सहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु० अर्थदण्ड, भा.द. वि. की धारा 366 के आरोप मे सात वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 15-04-2022 को प्रार्थिया / पीड़िता की माता थाना बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री/पीडिता दिनांक 14-04-2022 को कम्प्यूटर काम से अपने बुआ के घर जमरूवा आयी थी जो दिनांक 15-04-2022 के प्रातः 05:30 बजे घर सोरर जाने निकली है,जो घर वापस नहीं आयी है, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किये पर कहीं कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री/पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थिया / पीड़िता की माता के उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर
थाना-बालोद में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड
संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीडिता को दिनांक 02-05-2022 को निपनिया बस स्टैण्ड, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) से आरोपी राजेन्द्र कुमार बंजारे के कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया। अपहृत पीड़िता का कथन निरीक्षक प‌द्मा जगत द्वारा लेने पर बतायी कि आरोपी राजेन्द्र कुमार बंजारे पिछले 4 साल से ईंट भट्टा में उसके माता-पिता के साथ ईंटा बनाने का काम करता था, जिससे जान पहचान हुआ। पिछले एक वर्ष पहले राजेन्द्र कुमार बंजारे मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब पीड़िता अपने माता-पिता को बता दूंगी कहने पर आरोपी उस जगह को छोडकर दूसरी जगह काम करने चला गया, आरोपी अलग-अलग मोबाईल नंबर से पीडिता को कॉल करके परेशान करने लगा और कॉल कर धमकी दिया कि मैं झलमला में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आयी तो मैं तुमको और तुम्हारे माता-पिता को किडनैप करवा दूंगा, जान से मार दूंगा। धमकी देने पर डर के कारण आरोपी राजेन्द्र बंजारे के पास झलमला चली गई। राजेन्द्र बंजारे शादी का प्रलोभन देकर
जबरदस्ती बस में बैठाकर दुर्ग ले गया। दुर्ग से ट्रेन बैठाकर पूणे ले गया, पूणे में वाकड़ चौक के पास प्लांट में रखा था और उसकी प्लांट में काम करने जाता था। इस प्रकार आरोपी दिनांक 15-04-2022 से दिनांक 02-05-2022 तक शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ लगातार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता को अपने साथ रखकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध पीडिता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर थाना बालोद के द्वारा आरोपी के विरूद्ध 363, 366, 386. 376 (2) (ढ). 376 (3) भारतीय
दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 14-06-2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. लेखराम साहू , निरीक्षक प‌द्मा जगत. उ.निरी. खगेन्द्र पठारे . निरीक्षक-नवीन
बोरकर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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