भांजे ने नाबालिग को प्रेम जाल में फसाया, फिर मामा ने बदनाम करने का डर दिखा किया दुष्कर्म, दोनो के खिलाफ मामला था दर्ज, भांजे को मिला बीस वर्ष का कारावास, मामा है फरार



बालोद l। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी ऋषभदेव कोसमा आ. सोनसाय कोसमा, उम्र 24 वर्ष, साकिन- राम चौक साल्हे थाना-डौण्डी, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराध की धारा 4(2) के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 07-03-2020 को प्रार्थिया / पीड़िता की माता थाना डौण्डी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री / पीडिता दिनांक 07-01-2022 को लगभग 04:00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है. जिसका आसपास रिश्तेदारों में पता किये पर कहीं कोई पता नहीं चला है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री/पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थिया/पीडिता की माता के उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना-डौण्डी में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता का पता तलाश में लिया गया। पता तलाश के दौरान दिनांक 08.03.2022 को अपहृता को बरामद कर महिला सेल बालोद से कथन कराने पर अपहृता बतायी कि जब वह कक्षा 8 वीं की पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान स्कूल जाते समय ऋषभदेव कोसमा रास्ते में मोबाईल नंबर ले लिया और दिनांक 20.07.2019 को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ कहकर कोठार में पहली बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद अलग-अलग स्थानों में ले जाकर दैहिक शोषण करने लगा। दिनांक 01.02.2022 से 07.03.2022 तक अपने साथ ग्राम देवगांव, कोण्डागांव के किराये के मकान में रखकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। ग्राम देवगांव में रहने के दौरान ऋषभदेव कोसमा का मामा धर्मेन्द्र नाग अपने भांजे से मिलने के बहाने आता था और ऋषभदेव कोसमा के नहीं होने पर तुझे बदनाम कर दूंगा और जान से मारने की धमकी देकर लगातार कई बार जबरदस्ती बलात्कार किया। दिनांक 07.03.2022 को ऋषभदेव कोसमा पीडिता से शादी नहीं करूंगा कहकर पीड़िता को उसके गांव छोड़कर चला गया। उपरोक्त कथन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर थाना डौण्डी के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 366, 376 (2) (ढ), 376(3), 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4. 5(6)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तण के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी ऋषभदेव कोसमा के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 13-05-2022 को प्रस्तुत किया गया तथा आरोपी धर्मेन्द्र नाग पिता राधेश्याम नाग, साकिन कोटपारा वार्ड क्र० 14 पुरानी बस्ती नगरी, थाना-नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) फरार होने से फरारी पंचनामा पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना 1. प्र.आ.597-योगेश चंदानिया, 2. निरी. प‌द्मा जगत 3. निरी. अनिल ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी ऋषभदेव कोसमा को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page