बकरी चराने वाले ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, फिर दवाई के जरिए करवा दिया गर्भपात, बालोद में जज ने सुनाया 20 वर्ष का कारावास

बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के द्वारा आरोपी ताकेश्वर उर्फ तगेश्वर मरकाम आ० नागदेव मरकाम, उम्र 24 वर्ष, निवासी-मडियाकट्टा, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 313 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 31-05-2022 को शासकीय अस्पताल डौण्डीलोहारा में पीड़िता की जांच कराने जाने पर शासकीय अस्पताल डौण्डीलोहारा से जिला अस्पताल बालोद रिफर किया गया। भर्ती के दौरान पीड़िता से पूछताछ करने पर प्रार्थिया / पीड़िता बतायी कि दिनांक 09.05.2020 को दोपहर 01 बजे गांव के नर्सरी में कुसुम खाने के लिये पीड़िता गयी थी, तब गांव का बकरी चराने वाला ताकेश्वर मरकाम पीड़िता के पास आकर बोला कि तुम मोबाईल फोन पर बहुत बात करती हो, तुम्हारे नाना व तुम्हारी मां को जाकर बताऊंगा बोला और उसे बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको खुश रखूंगा कहकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता को अकली छोड़कर बकरी को लेकर चला गया। उसके बाद से ताकेश्वर मरकाम पीड़िता को अलग-अलग जगह में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे कि पीड़िता का मासिक धर्म रूक गया तब वह ताकेश्वर को मासिक धर्म नहीं आने की बात बतायी तब ताकेश्वर दिनांक 27.05.2022 को दवाई खिलाया उसके बाद से पेट दर्द होकर मासिक धर्म होना चालू हो गया और कमजोरी लगने लगा। लॉक डाऊन लगे होने के कारण घर में किसी को जानकारी नहीं दी थी। दिनांक 31.05.2022 को सुबह 10:00 बजे अकेली केक खरीदने डौण्डीलोहारा यादव होटल गयी थी जहां पर पीड़िता को उल्टी होना व चक्कर आने लगा तब होटल मालिक द्वारा ईलाज के लिये शासकीय अस्पताल डौण्डीलोहारा ले गये, जहां से ईलाज हेतु रिफर कर जिला अस्पताल बालोद ले गये है। तब पीड़िता अपने नाना को घटना की जानकारी दी। प्रार्थिया / पीड़िता की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना डौण्डीलोहारा में आरोपी ताकेश्वर उर्फ तगेश्वर मरकाम के द्वारा पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-376 (2) (एन), 376 (3). 316 भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 4. 5 (एल)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 30-06-2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. सीता गोस्वामी, स.उ. नि-अनित राम यादव,. निरी-तुलसिंह पट्टावी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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