बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के द्वारा आरोपी मनीष यादव उम्र 24 वर्ष, निवासी -मनेरी, थाना-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 22-03-2023 को पीड़िता के पिता चौकी-पिनकापार में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता दिनांक 17-03-2023 को लगभग 2.30 बजे बिना बताये कहीं चली गयी है। घर में पीड़िता के रखे सामान को चेक करने पर पता चला कि वह अपने आधार कार्ड, अंकसूची व कुछ पैसे लेकर कहीं चली गई है, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किया जिसका कहीं पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री/पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी / पीड़िता के पिता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर चौकी-पिनकापार, थाना-देवरी में गुम इंसान क्रमांक-09/2023 दर्ज कर पता तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-93/2023 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को दिनांक 26-03-2023 को इसनापुर, हैदराबाद (तेलंगाना) में आरोपी मनीष यादव के कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया। अपहृत पीड़िता द्वारा पूछने पर बतायी कि आज से लगभग दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम के जरिये ग्राम मनेरी, थाना डोंगरगांव निवासी मनीष यादव के साथ दोस्ती हुई थी। बातचीत करते-करते एक दूसरे से प्यार हो गया था। दिनांक 05-03-2023 को हमारे गांव में फाग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसी दिन रात में मनीष यादव गांव आया और बोला कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, तुमको कुछ काम नहीं करने दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, तेरे लिये सोना, चांदी का हार खरीदूंगा, तेरे लिये नया फोन खरीदूंगा कहकर मुझे प्रलोभन देकर रात्रि में पीड़िता को गांव के नाली पार में बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। शारीरिक संबंध बनाने व बातचीत कने के बाद मनीष यादव फाग कार्यक्रम देखकर रात्रि करीबन 1:00 बजे अपने घर चला गया था। दिनांक 17-03-2023 को दोपहर करीबन 12 बजे मनीष यादव मोटर सायकल लेकर पीड़िता के घर आया और मोटरसायकल में बिठाकर छुरिया लेकर गया। छुरिया से रात्रि करीबन 10 बजे बस में बिठाकर इसनापुर, हैदराबाद (तेलंगाना) ले गया जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखकर दोनों रोजी-मजदूरी का काम करने लगे। रात में एक ही कमरा में रखे बिस्तर पर आरोपी मनीष यादव पीड़िता की मांग में सिंदूर भरकर पत्नी बनाकर दिनांक 17-03-2023 से दिनांक 26-03-2023 तक लगातार पीड़िता के साथ जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। आरोपी पीड़िता को अपने साथ रखकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध 363, 366, 376(2) (ढ), 376 (3) भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ St/Sc Act के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 15-05-2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना. स.उ.नि. नंदकुमार साहू म.प्र.आ.989- लिलेश्वरी, प्र.आ. बालाराम मरकाम , एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती, रानी बनाकर रखने, सोने चांदी के हार पहनाने का देता था लालच, नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास
