होली खेलने के बहाने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष का कारावास,कीचड़ में गिरा कर गंदी हरकत कर रहा था आरोपी
बालोद| किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी प्रवीण कुमार चौधरी उम्र-29 वर्ष,निवासी सिरसिदा, थाना गुण्डरदेही, जिला-बालोद को भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० अर्थदण्ड था लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता दिनांक 08 मार्च 2023 को थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 8 मार्च को होली का त्यौहार था लगभग 5 बजे पीड़िता होली खेलने के लिए हॉस्पीटल चौक के पास गई थी, तब आरोपी प्रवीण चौधरी पीड़िता के साथ होली खेलने के बहाने नाली के किचड़ में गिराकर गंदा पानी को पीड़िता के ऊपर डालते हुए बेईज्जति करने की नियत से पीड़िता के सीना को छू रहा था और पैसा को दिखा रहा थाा। घटना को बुआ गंगोत्री देखी जिससे देखकर चिल्लाई और देवकुमार व रिखी राम दोनों प्रवीण को पीछे हटाये। पीड़िता घर आकर अपनी मम्मी को घटना की जानकारी दी। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर स.उ.नि.- लता तिवारी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।