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नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रमेश विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष, निवासी-बरा, थाना-राजनगर, जिला-छत्तरपुर (एमपी .) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 20.05.2022 को पीड़िता के पिता थाना गुरूर में उपस्थित होकर मौखिक में आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मजदूरी का काम करता है, उसकी पुत्री/पीड़िता की जन्मतिथि 21.08.2006 है जो 15 वर्ष 08 माह 29 दिन की है, जो दिनांक 19.05.2022 के सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य घर से बिना बताये घर से चली गयी है, जो अब तक घर नहीं आयी है, आसपास एवं रिश्तेदारों में पता-तलाश किये, कोई पता नहीं चला, उसकी लड़की का हुलिया रंग गोरी, चेहरा गो, कद 5 फीट, बदन सामान्य, बाल काला लंबा है, सफेद सलवार सूट, नाक में बजारू फूल्ली, कान में बजारू बाली, पैर में स्लीपर पहनी है, कक्षा 10 वीं तक पढ़ी है, छत्तीसगढ़ी बोलती है। प्रार्थी / पीड़िता के पिता के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना गुरूर में गुम इंसान क्रमांक 33/2022 कायम कर पता तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 269/2022 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत पीड़िता को अभियुक्त रमेश विश्वकर्ता के कब्जे से थाना-राजनगर, जिला-छत्तरपुर (मध्यप्रदेश) से बरामद कर दस्तयाब किया गया, म.प्र.आ.131-नर्मदा कोठारी द्वारा अपहृत पीड़िता से पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा नाबालिग / अनुसूचित जनजाति हल्बा जाति की होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगाकर लेजाकर शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर दिनांक 20/05/2022 से 14/07/2022 तक लगातार जबरदस्ती संबंध बनाया पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376(2) (Dh, 376(3) ipc, 4,5(Th)/6 Pocso Act & 3(2) St/Sc Act का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक बोनीफास एक्का के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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