DAILY BALOD NEWS

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सात साल की बालिका के साथ दुष्कर्म, बीस वर्ष का मिला सश्रम कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा – आरोपी “अंकेश्वर कुमार कौडो उर्फ कोला” आ० रामनाथ कौडो, जाति गोंड, उम्र 27 वर्ष, निवासी ठेमाबुजुर्ग , थाना – डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 323 के आरोप में एक माह सश्रम कारावास, धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड एंव लैंगिक अपराध से बालाकों का संरक्षण अधिनियम धारा 4 (2) के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी. एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- पीड़िता के माता के द्वारा दिनांक 23 जून .2023 को थाना डौण्डी में आकर लिखित शिकायत पेश की, कि दिनांक 22 जून 2023 के शाम 7:00 बजे पीड़िता अपने दोस्तों के साथ कान्हा के घर के बाहर सगाना पुना खेल रही थी उसी समय अरोपी अंकेश्वर कुमार कौडो उर्फ कोला सायकल से आया और पीड़िता को बोला की पैरा के तरफ खेलने के लिये चलते है कहते हुए अपने सायकल में बिठाकर एक पेरावट की तरफ ले गया था। पीड़िता को आस पास हम लोग परिवार वाले ढूंढे और नहीं मिला और रात्रि 8, 8:30 बजे घर वापिस आकर बैठे थे तभी पीड़िता की रोने की आवाज सुनाई दी तब हम सभी घर से बाहर निकाल कर देखे पीड़िता घर के बाहर रोते हुए खड़ी थी उसके पहने कपड़े में सिर में पैरा लगा हुआ था। पीड़िता को पूछने पर बताई अपने दोस्तों के साथ कान्हा के घर के बाहर सगाना पुना खेल रही थी उसी समय आरोपी अंकेश्वर कुमार कौडो उर्फ कोला सायकल से आया और पीड़िता को बोला की पैरा के तरफ खेलने के लिये चलते है कहते हुए अपने सायकल में बिठाकर ख्यांशु की पेरावट की तरफ ले गया और पैरावट में उसे लेटाकर आरोपी ने अश्लील हरकत की। जिसके कारण उसके गुप्तांग में सूजन होकर दर्द हो रहा था। पीड़िता बताई की आरोपी के द्वारा गलत कार्य करने पर वह चिल्लाई थी तब आरोपी ने उसके गाल पर दो थप्पड़ मारा था। पीड़िता के माता के द्वारा थाना डौण्डी में जाकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 25 जुलाई.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना अधिकारी कैलाश चंद मरई, निरीक्षक गायत्री शर्मा द्वारा किया गया। न्यायालय में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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