DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

इंस्टाग्राम वाला अंधा प्यार : राजस्थानी युवक की बातों में आकर रात डेढ़ बजे घर से गायब हुई नाबालिग, युवक ने अपहरण कर बनाया दुष्कर्म का शिकार, 20 साल का मिला कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी तुषार स्वामी उर्फ कुंजू स्वामी आ. रतन स्वामी, उम्र 24 वर्ष, साकिन-नैनवा, थाना-नैनवा, जिला-बुंदी (राजस्थान) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 31 अगस्त.2021 को पीड़िता के पिता थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह खेती किसानी का काम करता है, उसकी दो लड़की एवं दो लड़का है. जिसमें पीड़िता उसकी बड़ी लड़की है, जो कक्षा 12 वीं तक पढ़ी है, जो नाबालिग है। दिनांक 29 अगस्त 2021 को रात्रि 09:30 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सो गये थे। उसकी पुत्री/पीड़िता अपनी मां के कमरे में सोयी थी। दिनांक 30 अगस्त 2021 के रात्रि 02:30 बजे पीड़िता की मां के उठकर देखी तो उसकी पुत्री/पीड़िता अपने पलंग पर नहीं थी, जिसे घर में तथा आसपास पता-तलाश की परन्तु पीड़िता घर में नहीं मिली। तब उसकी पत्नी उसे उठाकर बतायी कि पीड़िता घर में नहीं हैं, तब वह पीड़िता की मोबाईल पर फोन किया किंतु सुबह 07:00 बजे तक पर उनका नम्बर व्यस्त आ रहा था, उसके बाद फोन स्वीच ऑफ हो गया। उसकी नाबालिग लड़की / पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसका आसपास पता-तलाश किये किंतु कहीं पता नहीं चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही में अपराध धारा 363 भा.दं.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मोबाईल नम्बर एवं संदेही के मोबाईल नंबर को साईबर सेल से कॉल डिटेल, कैफ प्राप्त होने पर लोकेशन राजस्थान का मिलने से टीम गठित कर राजस्थान भेजा गया, जहां लोकेशन टावर के आधार पर आरोपी तुषार उर्फ कुंजू स्वामी से पता करने पर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दिनांक 21 सितम्बर 2021 के 02:45 बजे बरामद किया गया। महिला सेल प्रभारी निरीक्षक प‌द्मा जगत के द्वारा पीड़िता का बयान लिया गया, तब पीड़िता ने बतायी कि जून 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से राजस्थान निवासी आरोपी तुषार स्वामी से दोस्ती हुई थी, तब आरोपी पीड़िता से बात करने के लिये व्हाट्सअप नं० मांगा, दिनांक 27 जून 2021 को आरोपी तुषार स्वामी पीड़िता से प्रपोज किया कि मैं तुमको करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब पीड़िता बतायी कि वह अभी नाबालिग है। दिनांक 29 अगस्त 2021 को तुषार स्वामी फोन करके बोला कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम अपने घर से बाहर मुझसे मिलने आना। तब वह आरोपी के कहने पर दिनांक 30. अगस्त2021 के रात 01:30 बजे जब उसके घर वाले सो रहे थे तब बिना बताये आरोपी से मिलने सिकोसा पहुंची। आरोपी पीड़िता से शादी करूंगा कहकर अपने साथ जयपुर जगतपुरा, राजस्थान ले गया और किराये के मकान में रखा था। दिनांक 01 सितंबर .2021 को जयपुर राजस्थान पहुंचने पर आरोपी तुषार स्वामी पीड़िता के मांग में सिन्दुर भरकर तुम मेर पत्नी हो कहकर पहली बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 21 सितंबर 2021 को पुलिस वाले पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। इस प्रकार दिनांक 01 सितंबर .2021 से 21 सितम्बर2021 तक आरोपी पीड़िता के साथ लगातार जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी तुषार स्वामी के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 12. अक्टूबर.2021 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. प्रदीप कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा
प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

You cannot copy content of this page