नौकरी लगवाने 02 लोगों से 10 लाख की हुई थी झुठा रौब दिखाकर ठगी
बालोद। थाना बालोद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमरूवा के एक प्रार्थी नंदगोपाल देवागंन पिता श्री हीरालाल देवागंन उम्र 49 साल ग्राम जमरूवा थाना व जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.12.22 को पवार सिंह कोमरा व उसकी पत्नी रेखा बाई कोमरा साकिन नेहरू नगर भानुप्रतापुर जिला कांकेर के द्वारा प्रार्थी की पुत्री काजल देवागंन को करहीभदर विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से कुल 7 लाख रू लेकर धोखाधडी करने से आरोपीगण के विरूद्व थाना बालोद में अपराध क्रमांक 27/2024 धारा 420, 34 भादवि कायम कर आरोपी की पता साजी में लिया गया था। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण- प्रार्थी भोमराज साहू पिता स्व.मुरहा राम साहू उम्र 53 साल साकिन परसाही थाना व जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.10.22 को परवार सिंह कोमरा एवं इसकी पत्नी रेखा बाई कोमरा के द्वारा प्रार्थी के पुत्र टोमेन्द्र को जनसंपर्क विभाग (मंत्रालय रायपुर) में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से कुल 3 लाख रू लेकर धोखाधडी करने से आरोपी के विरूद्व थाना बालोद में अपराध क्रमांक 30/2024 धारा 420 भादवि कायम कर आरोपी की पतासाजी में लिया गया था। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी, व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय के द्वारा सउनि धरम भुआर्य के हमराह एक विशेष टीम बनाकर ठगी के आरोपी के पतासाजी में लिया गया। पता साजी के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी अपना मुल पता ग्राम काटागांव थाना कोरर जिला कांकेर में ना रहकर अपनी पत्नी बच्चे के साथ किराये के मकान में ग्राम कन्हारगांव थाना भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में रह रहे है। जहॉ पर विशेष टीम के द्वारा दबिश देकर आरोपी परवार सिंह कोमरा व इनके पत्नी रेखासिंह कोमरा को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। आरोपी के द्वारा पुछताछ में लाखों की ठगी करना स्वीकार करने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त धोखाधड़ी के प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में थाना बालोद से निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, सउनि धरम भुआर्य, प्र.आर. भगवान सिंह धुव्र, आरक्षक भोपसिंह साहू, भूपेष कुमार सिन्हा, महिला आरक्षक नमिता यादव का विषेष सराहनीय योगदान रहा है।
