मंडई मेला में बलवा कर गंभीर अपराध करने वाले ग्राम माहुद अ के 04 आरोपियों एंव 01 बालक को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
बालोद।थाना अर्जुन्दा क्षेत्र के ग्राम माहुद अ में दिनांक 10.01.2024 को मंडई मेला के दौरान आपस में भिड़े दो पक्ष में जमकर विवाद हुआ था। आरोपियों द्वारा हत्या करने की नियत से प्रार्थी, को गाली गुफ्तार कर हाथ मुक्का से मारपीट कर ईंट व पत्थर बोल्डर से घायल देवेन्द्र देवांगन एंव सोनूराम प्रजापति तथा तीरथ को पत्थर बोल्डर से उसके सिर पर मारकर प्राण घातक हमला गंभीर चोंट पहुचाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नायक के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी अर्जुन्दा उनि मनीष शेण्डे द्वारा थाना अर्जुन्दा से टीम गठित कर मौके से 04 आरोपी एंव 01 बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी तीरथ राम विश्वकर्मा पिता नाथू राम उम्र 38 वर्ष निवासी बघेली, थाना अर्जुन्दा का अपने ग्राम के दोस्त मुकेश यादव व धनेश निर्मलकर के साथ मंडई मेला देखने ग्राम माहुद अपने परिचित देवेन्द्र देवांगन के यहां गये थे, जो मेला मंडई में देवेन्द्र देवांगन, सोनूराम प्रजापति के साथ सभी लोग घुम रहे थें। रात्रि करीबन 09/00 बजे के आसपास घटना स्थल परमेश्वरी भवन के पास माहुद अ में मोमोस दुकान लगा था जहां पर आरोपी रवि कुमार ठाकुर, ढालेन्द्र ठाकुर, लालू यादव, विधि से संघर्षरत बालक,केश्व विश्वकर्मा के द्वारा देवेन्द्र देवांगन के लकड़े को गाली गुप्तार कर रहे थे जिसे देवेन्द्र के द्वारा मना करने पर आरोपी रवि ठाकुर आया और देवेन्द्र के हाथ को पकड़कर खिचते हुये ले गया। जहां पर उसका भाई ढालेन्द्र ठाकुर एंव उसके दोस्त लालू यादव, केश्व विश्वकर्मा के द्वारा एक राय होकर मां बहन की गाली गुप्तार कर जान से मारने की नियत से देवेन्द्र के साथ मारपीट कर रहे थे जिसे तीरथ एंव सोनूराम प्रजापति बीच बचाव करने गये तो उन्हे भी सभी लोग पत्थर बोल्डर उठाकर मारने लगे जिसे देवेन्द्र को रवि ठाकुर एंव उसका भाई ढालेन्द्र ठाकुर ने अपने हाथ में रखे पत्थर से उसके सिर पर मारने से गंभीर चोंट लगने के कारण वह जमीन पर गिर गया। बीच बचाव के दौरान सोनूराम प्रजापति को गंभीर चोंट लगा है तथा तीरथ को साधारण चोंट लगा है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 307,147,148,149,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से 04 आरोपी एंव 01 बालक के द्वारा घटना में प्रयुक्त ईंटा पत्थर बोल्डर को घटना स्थल से जप्त किया गया। आरोपियो एंव विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा घटना के समय पहने पकड़ को निकालकर पेश करने पर जप्त किया गया। प्रकरण में गवाहो के समक्ष आरोपी रवि कुमार ठाकुर, ढालेन्द्र ठाकुर, लालू यादव, ,केश्व विश्वकर्मा, विधि से संघर्षरत बालक का मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया जो मंडई मेला में वाद विवाद होने से सभ्री के द्वारा मिलकर एक राय होकर मां बहन की गाली गुप्तार कर जान से मारने की नियत से पत्थर बोल्डर से देवेन्द्र देवांगन, सोनूराम प्रजापति एंव तीरथ को मारने से देवेन्द्र देवांगन एंव सोनूराम प्रजापति को काफी गंभीर चोट लगी है। आरोपीगणों रवि कुमार ठाकुर, ढालेन्द्र ठाकुर, लालू यादव, ,केश्व विश्वकर्मा,एंव विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध धारा सदर का अपराध सबुत पाये जाने से दिनांक 11.01.2024 के 14/40, 12/50, 13/00, 13/10, 13/20 बजे गिर0 कर सूचना परिजनो को दिया गया । प्रकरण के विधि से संघर्षरत बालक को उसके परिजनो के समक्ष गिर0 कर पुलिस सुरक्षा में लेकर कर्मचारी तैनात कर आरोपीगणों को न्यायिक रिमांड पर तथा विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक सुरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुन्दा मनीष शेण्डे, प्रआर0 ईश्वरी साहू क्रमांक 891, आर. बलदेव महावीर क्रमांक 209, सुरेश प्रीतम 1875, आर. 122 पुरानिक साहू का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।