दल्ली पुलिस द्वारा अपहरणकर्ता को 02 घण्टे में लिया हिरासत में, नाबालिक लड़की को बहला कर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में भेजा गया जेल



बालोद। दल्ली राजहरा के एक वार्ड का रहने वाला प्रार्थी द्वारा अपने पत्नी के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनकी नाबालिक लड़की डॉस क्लास जाने के नाम से घटना दिनांक 06.01.2024 के शाम 03:00 बजे घर से निकली थी, जो वापस नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारो मे पतातलाश किया। जिसका कोई पता नही चलने पर प्रार्थी द्वारा अपने नाबालिक लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहलाफुसालकर वैध संरक्षण से भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक जिला बालोद एवं राजेश बागड़े नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजहरा निरीक्षक सुनील तिर्की एवं उनके टीम द्वारा अपहृत एवं अज्ञात अपहरणकर्ता की पतातलाश हेतु थाना राजहरा की टीम गठित कर रवाना किया गया था।

टीम के द्वारा काफी लगन एवं मेहनत से अपहृत एवं अपहरण कर्ता की पतासाजी के दौरान राजहरा के वार्ड नं. 15 भगोली पारा मे ही आरोपी के निवास स्थान पर ही मिले। नाबालिक लड़की से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगाकर अपने घर ले जाकर नाबालिक है, जानते हुए जोर जबदरस्ती कर शारीरिक संबंध स्थापित करना बताने पर आरोपी विद्यासागर पिता केवल राम साहू उम्र 20 साल निवासी वार्ड नं. 15 भंगोली पारा राजहरा को हिरासत में लेकर अपराध घटित करना कबूल करने पर आरोपी विद्यासागर के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 भादवि पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। उक्त आपरेशन मुस्कान अभियान की कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक सुनील तिर्की, उप निरीक्षक उमा ठाकुर, सउनि कांता राम घिलेन्द्र, आरक्षक 894 सुरेन्द्र देशमुख, आर. 128 रवि यादव, की सराहनीय भूमिका रही।

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