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शादी का प्रलोभन देकर बालोद की नाबालिग को एमपी के युवक ने भगाया, बस में दुष्कर्म, मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा प्रेम कुमार चौहान उम्र 25 वर्ष साकिन-वार्ड क्र० 02 चापड़िया मोहल्ला पलसूद, थाना-पलसूद, जिला-बड़वानी (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 09.03.2021 को पीड़िता के पिता थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 08.03.2021 के सुबह 11:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री / पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी वैध संरक्षण से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। पीड़िता के पिता के रिपोर्ट के आधार पर म.प्र.आ. -नर्मदा कोठारी के द्वारा अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 80/2021 अंतर्गत संहिता की धारा 363 अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी प्रेम कुमार चौहान के कब्जे से दिनांक 10.03.2021 को बरामद किया गया। महिला निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अपहृता से पूछताछ की गई, तब पीडिता बतायी कि दिनांक 26.02.2021 को पीड़िता के मोबाईल नंबर पर अज्ञात मोबाईल नंबर से फोन आया उसने अपना नाम प्रेम चौहान, पलसूद (म.प्र.) का रहने वाला बताया। दोनों मोबाईल में बातचीत एवं व्हाट्सअप में चैटिंग करते थे। आरोपी प्रेम चौहान के द्वारा पीड़िता से फोन पर प्रपोज किया कि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ कहकर दिनांक दिनांक 07.03.2021 को फोन करके बोला कि तुम तैयार रहना, मैं तुमको लेने आऊंगा बोला तो वह नाबालिग हूँ कहकर मना की लेकिन प्रेम चौहान नहीं माना। दिनांक 08.03.3021 को बालोद बस स्टैण्ड में बुलाया। आरोपी प्रेम चौहान बस से पहले दुर्ग ले गया, दुर्ग से नागपुर, नागपुर से बैतुल (म.प्र) ले गया। दिनांक 09.03.2021 के रात्रि के समय बैतुल से इन्दौर ले जाते समय बस में ही प्रेम चौहान ने पीड़िता के साथ तुम मेरी पत्नी को कहकर पहली बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। दिनांक 10.03.2021 की रात में आरोपी प्रेम चौहान दूसरी बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसी रात रात 02:30 बजे को बालोद पुलिस पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना बालोद लाये। इस प्रकार आरोपी पीड़िता के साथ दिनांक 09.03.2021 से 10.03.2021 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी के विरूद्ध भारतीय संहिता की धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 5(ठ)/6 के तहत् प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना निरीक्षक जी.एस. ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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