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10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते हैं तस्करी

गांजा परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन में उड़ीसा, केरला, कर्नाटका राज्य के फर्जी नम्बर प्लेटों का कर रहे थे इस्तेमाल

घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग का हुण्डई कार 1,02,000/ रू० का गांजा, नकदी रकम 25,000 रु० एवं मोबाईल बरामद

बालोद/ गुरुर। गुरुर क्षेत्र के थाना पुरूर पुलिस टीम ने एक बार फिर गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार सोईल खान उर्फ साहेल पिता जमालुद्दीन खान उम्र 24 वर्ष ग्राम खैरवा जागिर थाना मनावर जिला धार (म०प्र०) और
अकबर खान पिता बाबू खान उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खैरवा जागिर थाना मनावर जिला धार (म०प्र०) शामिल हैं। आरोपी द्वारा गांजा को उडीसा से मध्यप्रदेश में ले जाकर खपाने की तैयारी थी।
अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बी.एन. मीना के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अवैध मादक पदार्थ गांजा के अवैध परिवहन रोकने में सफलता मिली। गांजा की तस्करी एवं परिवहन के रोकथाम हेतु पुलिस थाना पुरूर के पुलिस पार्टी को 02 दिसंबर को मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद रंग की हुण्डई वाहन कार कमांक GJ-19-BA-8934 उसमें दो लोग अवैध रूप से गांजा रखकर कांकेर की ओर से रायपुर की ओर जा रहे है। सुचना पर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के हमराह पुलिस स्टाफ के ग्राम जगतरा दुर्गा मंदिर के पास एन.एच.30 मार्ग पर रवाना होकर वाहनों की चेकिंग कार्यवाही की जा रही थी। उसी दौरान एक सफेद रंग की हुण्डई वाहन कार आया। जिसे रोककर नाम पता पूछने पर ड्रायवर सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम सोईल खान उर्फ साहेल पिता जमालुद्दीन खान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम खैरवा जागिर थाना मनावर जिला धार (म०प्र०) एवं बगल सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम अकबर खान पिता बाबू खान उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खैरवा जागिर थाना मनावर जिला धार (म०प्र०) का रहने वाला बताया ।तलाशी लेने पर हुण्डई वाहन कार के पीछे सीट के पीछे भूरे रंग के बैग में 06 पैकेट मादक पदार्थ गांजा जिसे एक सफेद रंग की बोरी में भरकर कुल वजनी 10.200 किग्रा0 किमती 1,02,000/ रू० मिला एवं घटना में प्रयुक्त हुण्डई वाहन जिसका सामने का कांच तड़का हुआ वाहन कार कमांक GJ-19-BA-8934 किमती लगभग 8,00,000/ रू० व आरापीयों के कब्जे से 25,000 रु० नगद व मोबाईल व अन्य दस्तावेज कुल जुमला 9,28,000/ रूपये को जप्त किया गया। अपराध 84/23 धारा 20 (ख) NDPS ACT कायम कर आरोपी सोईल खान उर्फ साहेल और अकबर खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना पुरूर प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि रूपेश्वर राम भगत, सउनि अजयशंकर अविनाशी, आरक्षक गुणेश यादव, थनेन्द्र देवांगन, लिखन साहू, डोमेन्द्र रावटे, जितेन्द्र सिन्हा, उमाशंकर जारके, संदीप यादव, किशोर साहू, की सराहनीय भूमिका रही। जांच में यह बात भी सामने आए कि लगातार गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों में ओडिसा, केरला, कर्नाटक राज्य के फर्जी नंबर प्लेटों का आरोपी इस्तेमाल कर रहे हैं।

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