बालोद । विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) डॉ० प्रज्ञा पचौरी, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी धर्मदेव कुमार दास , जाति-रविदास, उम्र-20 वर्ष, साकिन चालमो बरमसिया शिव मंदिर के पास डूमरी, थाना-गिरीडीह, जिला-गिरीडीह (झारखण्ड) को भा.द.सं. की धारा-8 सहपठित धारा-20 (ख) (ii) (ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- रूपये (अक्षरी-बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से प्रशांत पारख, लोक अभियोजक बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2022 को वाहन चेकिंग पर मय विवेचना किट सामान के रवाना होकर टोल प्लाजा एन.एच. 30 सड़क पर वाहन चेकिंग कर रहा था कि एक सफेद रंग का टाटा सूमो वाहन जिसके सामने भाग क्षतिग्रस्त बिना नंबर के आया। जिसे रोकने का प्रयास करने पर वाहन सूमो चालक द्वारा वाहन सूमों को धमतरी की ओर भगाने लगा। जिसे हमराह स्टाफ मय शासकीय वाहन के पीछा करने पर टाटा सूमो वाहन के चालक द्वारा एन.एच. 30 सड़क से नैकुरा जाने वाली सड़क के अंदर लगभग 200 मीटर दूरी पर वाहन को खड़ी कर जंगल की ओर भागने लगा, जिसे हमराह स्टाफ तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसको नाम, पता पूछने पर अपना नाम धर्मदेव कुमार दास झारखण्ड का रहने वाला बताया तब सूमो कार नंबर पीछे से सी.जी.-04-एम.टी.-8622 लिखा होना पाया गया। धर्मदेव कुमार दास को सूमो वाहन में क्या सामान है, पूछने पर गोलमाल जवाब देने लगा फिर हिकमतअली से पूछताछ करने पर उड़ीसा से झारखण्ड मादक पदार्थ गांजा ले जाना बताया तथा सूमो वाहन के सामने भाग हेडलाईट सहित क्षतिग्रस्त होने के संबंध में पूछने पर पूर्व से घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त होना बताया। वाहन का तलाशी लेने पर सूमो वाहन के सबसे पीछे सीट के नीचे छोटा बड़ा खाकी रंग के टेप में लिपटा 11 पैकेट मादक पदार्थ गांजा जिसे सूंघकर, जलाकर, रगड़कर देखने पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। मादक पदार्थ गांजा का वजन करने पर 16.350 कि.ग्रा. कीमती 1,63,000/- रू० अक्षरी-एक लाख तिरसठ हजार रू० को जप्त किया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अभियुक्त धर्मदेव कुमार दास के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर थाना गुरूर में में प्र.आर.क्र. 1103-हरिशकर सिंह के द्वारा प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 457/2022 अंतर्गत धारा 2(ख) एन.डी.पी.एस.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। शेष समस्त विवेचना उपरांत पंजीबद्ध अपराध का अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ.निरी. अरूण कुमार साहू के द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा मामले में आये साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित मानकर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया
1.63 लाख का गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को मिला पांच साल का कारावास, पुरूर इलाके में नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ाया था,,,
