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नाबालिग वाला प्यार: फोन से दोस्ती फिर इजहार, शादी का प्रस्ताव रख दुष्कर्म, 20 वर्ष का मिला कारावास

बालोद । किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी अजय वासनिकर उर्फ चुम्मन आ० राजेश वासनिकर, उम्र-24 वर्ष, साकिन-वार्ड क० 12 पुराना बाजार राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 1-1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता थाना डौण्डी में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी किमाह 2017 में उसकी मोबाईल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया, उसने अपना नाम अजय वासनिकर बताया था। फोन पर बात करते उन लोगों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के एक महिने बाद अजय वासनिकर पीड़िता से मिलने पीड़िता के गांव आया और गांव के बाहर बुलाया था तथा दिनांक 15.10.2017 को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, कहकर अपने स्कूटी में बिठाकर खेत तरफ ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद लगातार अलग-अलग जगह में ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिनांक 11.09.2020 के शाम 05 बजे अजय वासनिकर यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिग है फिर भी उसके मना करने के बाद भी शादी का प्रलोभन देकर अपनी स्कूटी से दल्लीराजहरा अपने घर ले गया, जहां उसके घर पर कोई नहीं होने पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 12.09.2020 के सुबह 5 बजे आरोपी अजय पीड़िता को उसके घर छोड़ने के पहले जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीड़िता की उक्त लिखित रिपोर्ट पर आरोपी अजय वासनिकर उर्फ चुम्मन के विरूद्ध निरीक्षक-पद्मा जगत के द्वारा थाना डौण्डी में अपराध क्र० 131/2020 अंतर्गत संहिता की धारा 363,366, 376(2)(n) ipc, 4,5,6 Pocso Act के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

। किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी अजय वासनिकर उर्फ चुम्मन आ० राजेश वासनिकर, उम्र-24 वर्ष, साकिन-वार्ड क० 12 पुराना बाजार राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 1-1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता थाना डौण्डी में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी कि
माह 2017 में उसकी मोबाईल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया, उसने अपना नाम अजय वासनिकर बताया था। फोन पर बात करते उन लोगों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के एक महिने बाद अजय वासनिकर पीड़िता से मिलने पीड़िता के गांव आया और गांव के बाहर बुलाया था तथा दिनांक 15.10.2017 को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, कहकर अपने स्कूटी में बिठाकर खेत तरफ ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद लगातार अलग-अलग जगह में ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिनांक 11.09.2020 के शाम 05 बजे अजय वासनिकर यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिग है फिर भी उसके मना करने के बाद भी शादी का प्रलोभन देकर अपनी स्कूटी से दल्लीराजहरा अपने घर ले गया, जहां उसके घर पर कोई नहीं होने पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 12.09.2020 के सुबह 5 बजे आरोपी अजय पीड़िता को उसके घर छोड़ने के पहले जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीड़िता की उक्त लिखित रिपोर्ट पर आरोपी अजय वासनिकर उर्फ चुम्मन के विरूद्ध निरीक्षक-पद्मा जगत के द्वारा थाना डौण्डी में अपराध क्र० 131/2020 अंतर्गत संहिता की धारा 363,366, 376(2)(n) ipc, 4,5,6 Pocso Act के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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