नाबालिग से छेड़छाड़ पड़ा महंगा, अकेली पाकर फाड़ दिए थे कपड़े, मिला तीन वर्ष का कारावास



बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी नरेन्द्र कुमार भेड़िया आ. राधेश्याम भेड़िया, उम्र 38 वर्ष, साकिन-भांठापारा संजारी, चौकी-संजारी, थाना-डौण्डीलोहारा जिला-बालोद (छ.ग.) को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- पीड़िता की माता थाना डौण्डी लोहारा में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09.08.2021 के दोपहर 02:00 बजे अपनी बेटी उम्र 14 वर्ष को घर में अकेले छोड़कर अपने मौसा के मरनी कार्यक्रम में ग्राम साल्हे पूरे परिवार के साथ गयी थी, शाम लगभग 04:00 बजे ग्राम-साल्हे से वह अपने पति के साथ वापस घर आयी तब उसी समय उसके घर के सामने उसकी पुत्री / पीड़िता के साथ एक आदमी उसके पहने शर्ट को फाड़कर छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे वह अपने पति के साथ जाकर छुडायी, तब पीड़िता को छुड़ाने के बाद पता चला कि उसका नाम नरेन्द्र कुमार भेड़िया ग्राम संजारी भांठापारा का रहने वाला है, उसके तुरंत पश्चात् नरेन्द्र भेड़िया उन्हें चकमा देकर भाग गया। उक्त घटना के बाद वह अपनी बेटी / पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ की तब पीड़िता बतायी कि वह घर के बाहर बैठी थी तब आरोपी उसके पास आकर जबरदस्ती उसका कपड़ा फाड़कर छेड़छाड़ कर रहा था, वह और उसका पति अपनी बेटी / पीड़िता को लेकर थाना रिपोर्ट कराने आये है। पीड़िता की माता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 152/2021 अंतर्गत संहिता की धारा 354 ipc, 7/8 Pocso Act के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अरुण नेताम के द्वारा किया गया।

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