चॉकलेट देने के बहाने बाड़ी में ले जाकर पांच वर्षीय जुड़वा बच्चियों के साथ दुष्कर्म, आरोपी को मिला शेष प्राकृत जीवन तक आजीवन कारावास



बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी घनश्याम निषाद उम्र 37 वर्ष, निवासी-चिचलगोंदी, थाना-अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०) को भा.द.वि. की धारा 376 (दो बार) व पॉक्सो की धारा 6 (दो बार) के आरोप में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन (दो बार), धारा 4 के आरोप में आजीवन कारावास व 2,000-2,000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम होने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साह साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता की माता के द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2020 को थाना अर्जुन्दा में उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 14 सितंबर 2020 के शाम करीबन 04 बजे खेत से घर आयी तो, उसकी जुड़वा नाबालिग पुत्रियों ने बतायी कि पेशाब करते समय दर्द हो रहा है। पूछने पर बतायी कि तीन दिन पहले शुक्रवार के दिन जब आप लोग खेत में काम करने चले गये थे तो घनश्याम दादा (आरोपी घनश्याम निषाद) के द्वारा दिन के 10:00-11:00 बजे द्वारा उसकी जुड़वा नाबालिग पुत्रियों को चाकलेट देने के बहाने अपने बाड़ी में बुलाकर दोनों के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी घनश्याम निषाद के विरूद्ध निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा थाना अर्जुन्दा में अपराध क्र० 179/2020 अंतर्गत संहिता की धारा 376 आईपीसी, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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