प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग को भगाया, सियादेही के जंगल ले जाकर दुष्कर्म, युवक को दस साल का मिला कारावास
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी विजय मण्डावी उर्फ छोटू पिता उम्र 24 वर्ष, निवासी सांकरा (क). थाना व जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 /- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता की माता द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को थाना बालोद आकर लिखित आवेदन पेश किया कि घटना दिनांक 15 नवंबर .2020 को आरोपी विजय मण्डावी उर्फ छोटू पीड़िता की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया था जो दिनांक 16 नवंबर.2020 को आरोपी उसकी पुत्री को घर के पास छोड़ कर चला गया। पीड़िता की माता द्वारा पूछे जाने पर पीडिता ने बतायी कि आरोपी उसे प्यार करता हूँ, चल भागकर शादी करेंगे कहकर बहला-फुसलाकर सियादेही के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया है। इसके पूर्व में भी आरोपी अलग-अलग तीन जगह ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। पीड़िता के माता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर महिला निरीक्षक निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 376 / 2021 अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366. 376 (2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 (ठ) 6 के तहत् प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक जी.एस. ठाकुर द्वारा किया गया है। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।