ऐसा भी होता है, हत्या के आरोपीगण न्यायालय से हुए दोषमुक्त



पत्नी, पुत्र और साला पर लगा था हत्या का आरोप

बालोद। सुरेगांव थाना पुलिस के द्वारा पेश अभियोग पत्र के अनुसार तुलाराम साहू, अपने हिस्से की जमीन को अपने भाई और बहनों को दे देने की बात कह कर अपनी पत्नी मानबाई को आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करता था। जिससे परेशान हो कर, गोवर्धन पूजा की रात्रि 12:30 बजे, दिनांक 05 नंवबर 2021 को तुलाराम के पुत्र युवराज और उसकी पत्नी मानबाई और साला गंगाधर साहू, तीनो मिल कर बबुल के डंडे से मार कर तुलाराम की हत्या कर पास के गांव के चूरिया तालाब में अपने वाहन बोलेरो से ले जा कर फेक दिए थे। 2 दिन बाद लाश तालाब में पाए जाने पर सुरेगांव थाना पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर, विवेचना के दरम्यान आरोपीगण के द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।आरोपीगण की ओर से उपरोक्त हत्या जैसे गंभीर अपराध के आरोपों का बचाव अधिवक्ता भेष कुमार साहू के द्वारा करते हुए न्याय व विधि समंत साक्ष्य एवम तर्क पश्चात विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास के द्वारा उक्त आरोपों को प्रमाणित नही होना मानते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने की आदेश दिया गया है।

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