ईद मिलादुन्नबी आज- जुलूस, रैली, प्रभात फेरी, बाइक रैली निकालने पर प्रतिबंध, बालोद कलेक्टर ने जारी किया है आदेश



बालोद।नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के पत्र कमांक / प्रशा / 1374 / 2021 दिनांक 11.10.2021 को दृष्टिगत रखते हुये ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में कलेक्टर जन्मेजय महोबे द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये गए हैं

  1. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस रैली प्रभात फेरी या बाईक रैली
    निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  2. मस्जिदों में तकरीर परचम कुसाई की अनुमति होगी।
  3. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे, जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो।
  4. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) की अनुमति नहीं होगी।
  5. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 10:00 बजे तक संपन्न कर ली जावे।
  6. शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुये झण्डा, तोरन
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  7. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजीकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
  8. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाली व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंम्बर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनके में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकें।
  9. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
  10. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे।
  11. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे।
  12. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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