बालोद।जिला उपभोक्ता आयोग ने एक सूत्रीय कार्यक्रम सहारा समय / इंडिया में जमा किये हुए आम लोगों की डूबती रकम को वापस दिलाने के लिए आदेश किया है। ऐसा ही एक मामला में पारित गया है बेलौदी के पूरन साहू के पक्ष में। बालोद जिला के ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाला बेलोदी ग्राम के पूरन लाल साहू के द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिये रोजी मजदूरी कर सहारा इंडिया में 1000 रु प्रतिमाह 52 माह तक जमा करते रहा। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से आगे का क़िस्त जमा नही कर पाया। परिवार गंभीर आर्थिक तंगी के दौर से गुज़र रहा था, इस कारण से उक्त जमा रकम को वापस मांगने पर आज कल में देने की बात कह कर घुमाते रहा। परेशान किसान ने अपने हक की लड़ाई अधिवक्ता भेषकुमार साहू बालोद के माध्यम से शुरू की।जिसका परिणाम भी बहुत ही सुखद रहा। जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग ने आदेश पारित कर 20000 रु ब्याज मय क्षतिपूर्ति सहित 72460 रु किसान पुरन साहू को 1 माह के अंदर सहारा इंडिया को भुगतान करने का आदेश प्रदान किया है।

ऐसा ही इसी गांव के अन्य पीड़ित किसान कन्हैया साहू को 50 हजार जमा किया था उस 115000 रु, नेतराम साहू ने 5500 रु जमा किया था उसे 11117 रु, पोलेंद्र साहू ने 30 हजार रु जमा किया था उसे 64000 रु, देने का आदेश पारित किया गया है उक्त सभी पीड़ित ग्राम बेलोदी के निवासी हैं। जो बीजेपी के पूर्व विधयाक बिरेन्द्र साहू के गृह ग्राम होने से उनके द्वारा समय समय पर इस मामले की जानकारी लेते रहे।उक्त निर्णय से खुश हो कर पूर्व विधायक साहू और लोगों ने अधिवक्ता श्री साहू को बधाई व शुभकामनाएं दी।
