बालोद- वर्ष 2021 खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले में संचालित है। जिसके अंतर्गत खरीफ में मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द अरहर सम्मिलित हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एन.एल.पाण्डे ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते है। जिस ग्राम में अधिसूचित फसल निहित है, उस फसल का किसान फसल बीमा करा सकता हैं, योजना में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक रखा गया है। फसल बीमा में शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर 02 प्रतिशत प्रीमियम दर पर कृषकों द्वारा देय है। ऋणी कृषको का फसल बीमा संबधित बैंको से तथा अऋणी कृषकों का फसल बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत कामन सर्विस सेंटर, संबधित बैंक में अथवा स्वयं मोबाईल एप द्वारा वास्तविक रूप से बोये गए फसल क्षेत्र का बीमा करा सकते है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा कराने हेतु जरूरी दस्तावेज के रूप में फसल बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र(बी-1, पी-2), फसल बोआई प्रमाण पत्र, नवीनतम बैंक पासबुक काॅपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल होने बाबत् अनिवार्य रूप से के.सी.सी. प्रदायकर्ता एवं वित्तीय संस्थान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल न होने बाबत, असहमति पत्र निर्धारित प्रारूप में 08 जुलाई 2021 तक संबधित बैंकों में जमा करना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने फसल बीमा प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2021 अंर्तगत किसानों में जागरूकता लाने प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप संचालक श्री एन.एल.पाण्डे मौजूद थे।