- कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा- 360बल्क लीटर*
3.जप्त वाहन-01
(*महेंद्रा बोलेरो *)
4.गिरफ्तार आरोपी-2
5.जप्ती की कुल अनुमानित कीमत
जप्त मदिरा का मूल्य 260000/-रूपए
जप्त वाहन का मूल्य 200000/-रूपए
कुल 4.6लाख ₹
6 गैर जमानती प्रकरण धारा-34(2),36,59(क) आबकारी एक्ट
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ऐ. पी.त्रिपाठी सर के द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में एवं कलेक्टर राजनांदगाँव श्री टी. के. वर्मा तथा सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 20-3-2021 को आबकारी विभाग राजनांदगाँव के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर के कुमरदा के पास सुबह नाका लगाकर संदिग्ध बोलेरो वाहन C.G.04/KS0491का पीछा करने पर कुमरदा से गैंदाटोला चौक के पास रुकवाकर जाँच करने पर बोलेरो वाहन में गत्ते के सफेद कार्टून भरे मिले, आरोपी नरेश सिंह पिता बने सिंह, उम्र-55वर्ष, निवासी- गंजपारा ,वार्ड नंबर 35, थाना- सीटी कोतवाली , जिला – दुर्ग, तथा करण सागर पिता शैलेन्द्र सागर , उम्र- 26 वर्ष, निवासी – दीपक नगर, वार्ड नंबर 25, थाना-मोहन नगर, जिला- दुर्ग पकड़ा ।बोलेरो वाहन को खोलकर देखने पर 40 पेटी म.प्र. निर्मित गोवा व्हिस्की , प्रत्येक मे 180 ml , कुल 360 बल्क लीटर बरामद किया गया।आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) ,36, 59 (क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है | रेड कार्यवाही दौरान श्रीमती निरूपमा लोन्हारे सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी डोंगरगांव एवं जितेन्द्र उइके आबकारी उपनिरीक्षक अं. चौकी,यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक गंडई तथा आरक्षक मे राकेश दूबे , सुरेंद्र झारिया, ओमप्रकाश सिन्हा , निजाम शाह, लालसिंह राजपूत, भूपेंद्र वर्मा,कमल मेश्राम उपस्थित रहे | राकेश दूबे व सुरेन्द्र झारिया की भूमिका उल्लेखनीय रही । श्री सी.आर. साहू सर सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगाँव का विशेष सहयोग रहा।
