बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर ने बताया कि छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के माध्यम से ऐसे शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग जिनकी सेवाएॅ 01 नवम्बर 2020 को दो वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि तद्संबंध में जिला पंचायत बालोद के पत्र 12 अक्टूबर 2020 के माध्यम से व्याख्याता(पंचायत/नगरीय निकाय) एवं शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) तथा सहायक शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग की पृथक-पृथक ई एवं टी संवर्गवार प्रारंभिक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है। जिस पर संबंधित शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग द्वारा नाम, तिथि या अन्य में दावा आपत्ति संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में त्रुटि सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज 20 अक्टूबर 2020 तक जमा कर सकेंगे। निर्धारित की गई अवधि के पश्चात् किसी भी स्थिति में दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त सूची का अवलोकन संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल से किया जा सकता है।
EXCLUSIVE- फिर से बचे हुए शिक्षकों का होगा संविलियन, बालोद जिले में दावा आपत्ति 20 अक्टूबर तक, देखियें क्या हैं शर्तें
