आबकारी एक्ट के 3 और कोटपा एक्ट के 7 प्रकरण दर्ज, 25 पौवा देशी शराब जब्त
बालोद, 08 अगस्त 2026। पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन में जिले में नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के उद्देश्य से “मिशन नवचेतना” के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
आबकारी एक्ट के 3 और कोटपा एक्ट के 7 प्रकरणों में कार्रवाई
07 अगस्त 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के 3 प्रकरणों में 3 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना डौण्डी क्षेत्र में एक आरोपी के कब्जे से 25 पौवा यानी 4.500 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब जब्त की गई। वहीं थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पाए गए दो व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई।
इसी अभियान के तहत कोटपा एक्ट के उल्लंघन के 7 प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों एवं दुकानदारों के विरुद्ध वैधानिक चालानी कार्रवाई की गई।
यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में यातायात सुरक्षा अभियान भी चलाया गया। इस दौरान मोटरयान अधिनियम के 118 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई कर कुल ₹38,500 समन शुल्क वसूला गया।
कार्रवाई में मालवाहक वाहन में सवारी परिवहन के 2, बिना हेलमेट वाहन चलाने के 12, बिना सीट बेल्ट के 5, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के 9 तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 1 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा 89 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने के 2 प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
नाबालिगों के वाहन चलाने पर पालकों पर कार्रवाई
बालोद पुलिस द्वारा नाबालिगों के वाहन संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के 9 प्रकरणों में उनके पालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक चालानी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि कम उम्र में वाहन संचालन से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
बालोद पुलिस की नागरिकों से अपील
बालोद पुलिस ने नागरिकों से नशे से दूर रहने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब एवं धूम्रपान न करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील की गई है।
पुलिस ने कहा कि “मिशन नवचेतना” के तहत अवैध शराब, नशे से जुड़ी गतिविधियों और तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नागरिकों से अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित किसी भी सूचना को पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।









