दुर्घटना, स्वास्थ्य और सामान्य मृत्यु पर आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, आदेश जारी
बालोद, 19 जून 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा 13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय एन.एच.एम. कर्मचारी महासम्मेलन में की गई घोषणा पर अमल करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से बालोद जिले सहित प्रदेश के हजारों एनएचएम कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा कर्मचारियों के लिए एमओयू जारी किया गया है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की बीमा एवं सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जारी प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹140 लाख, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹140 लाख, स्थायी आंशिक विकलांगता पर ₹70 लाख तथा हवाई दुर्घटना बीमा के तहत ₹200 लाख (2 करोड़ रुपये) तक का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा लाभ योजना के अंतर्गत प्रति बच्चे ₹5 लाख तथा अधिकतम दो बच्चों के लिए ₹10 लाख तक सहायता उपलब्ध होगी। वहीं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के तहत सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹6 लाख का बीमा लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को रियायती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में सेलरी अकाउंट के रूप में होना आवश्यक होगा। प्रथम वेतन प्राप्ति के बाद एमओयू के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ जिला बालोद के जिलाध्यक्ष खिलेश साहू ने कहा कि यह निर्णय एनएचएम कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम साबित होगा।











