नाबालिग को खरीदकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बालोद। एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) न्यायालय बालोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने, खरीद-फरोख्त करने एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दीपक उर्फ इकशर उर्फ इकन खान को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित विभिन्न धाराओं में दंडित किया है।

मामले के अनुसार आरोपी दीपक उर्फ इकशर उर्फ इकन खान, निवासी उत्तमधाना थाना जाखलोन जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) के विरुद्ध थाना बालोद में वर्ष 2021 में अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में पीड़िता के पिता ने 20 अक्टूबर 2021 को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और ग्राम लुहर्रा में कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने पीड़िता को 60 हजार रुपये में रविशंकर यादव नामक व्यक्ति को बेच दिया, जहां उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख ने पैरवी की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विकास देशमुख द्वारा की गई।

You cannot copy content of this page