एनडीपीएस कोर्ट बालोद का बड़ा फैसला, 3.60 लाख रुपए कीमत का गांजा हुआ था जब्त
बालोद। जिले में गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, बालोद द्वारा आरोपी राजकुमार पटेल एवं विपिन केंवट को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 (ख) (ii) (ख) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे आरोपी
प्रकरण के अनुसार दिनांक 25 जून 2022 को पुलिस टीम जगतरा दुर्गा मंदिर के पास एनएच-30 में वाहन चेकिंग एवं चालानी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान चारामा की ओर से बिना नंबर की काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल में दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को उनके पास रखे बैग पर संदेह हुआ, जिसके बाद पूछताछ और तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान दोनों बैगों से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राजकुमार पटेल निवासी छिल्पा जिला अनुपपुर (मध्यप्रदेश) तथा विपिन केंवट निवासी पिपरिया जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) बताया।
जगदलपुर से मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था गांजा
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गांजा जगदलपुर से लेकर मध्यप्रदेश बिक्री के लिए जा रहे थे। जब्त गांजा का कुल वजन 17 किलो 800 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख 60 हजार रुपए आंकी गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ थाना पुरूर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक शिशिर पाण्डेय एवं अरुण कुमार साह द्वारा की गई।
विशेष लोक अभियोजक ने की प्रभावी पैरवी
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) घनश्याम सिंह साहू द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
