बालोद। बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरापुर में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लीलाधर साहू (25 वर्ष) को दोषी मानते हुए कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत पर्याप्त प्रतिकर देने का भी आदेश दिया गया है।
शराब के नशे में करता था प्रताड़ित
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता त्रिवेणी साहू ने अपनी शिकायत में बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व उसका विवाह आरोपी लीलाधर साहू से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे दहेज को लेकर ताने देता था और जेठानी से तुलना कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आरोपी पति आईसक्रीम बेचने का काम करता था और रोजाना शराब के नशे में घर लौटता था।
पैसे की मांग को लेकर हुआ विवाद
पीड़िता ने बताया कि 2 जुलाई 2025 को आरोपी ने उससे पैसे की मांग की। पैसे नहीं होने की बात कहने पर उसने जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू दिखाया, जिससे डरकर वह अपने मायके चली गई।
इसके बाद पीड़िता ने आरोपी को फोन कर अपना सामान लाने के लिए कहा। 15 जुलाई 2025 की रात लगभग 9:10 बजे आरोपी ग्राम साल्हेटोला स्थित मायके पहुंचा। वहां फिर से पैसों को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने हमला करते हुए कहा कि “तुझे मारने ही आया हूं।”
न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले में थाना बालोद में अपराध क्रमांक 292/2025 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सनद श्रीवास्तव ने पैरवी की।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास, 500 रुपये अर्थदंड तथा पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया।
