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बालोद में बड़ा फैसला: शराब दुकानों के 100 मीटर दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित

बालोद, 19 मार्च 2026। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला प्रशासन बालोद ने जिले की सभी शराब दुकानों और उनके आसपास के क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण और स्वच्छता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


🌱 प्रशासन का सख्त निर्देश

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में प्लास्टिक डिस्पोजल, गिलास और प्लेट के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।


🚫 ‘प्लास्टिक मुक्त बालोद’ अभियान को मिलेगा बल

यह निर्णय ‘प्लास्टिक मुक्त बालोद जिला अभियान’ के अंतर्गत लिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि शराब दुकानों के आसपास जमा होने वाले प्लास्टिक कचरे को कम किया जाए और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।


♻️ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस

शराब दुकानों के आसपास अक्सर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा देखा जाता है, जिससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रतिबंध से न केवल स्वच्छता में सुधार होगा, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में भी मदद मिलेगी।


📢 जनभागीदारी की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करें, ताकि बालोद को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।

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