दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक हुआ निलंबित



बालोद – बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था, जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला औराभांठा विकासखंड बालोद में पदस्थ सहायक शिक्षक रज्जू लाल महिलांग को बालोद पुलिस ने धारा 69, 351(3) बीएनएस के तहत 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जहां से उसे जिला जेल में निरुद्ध किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मधूलिका तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रज्जू लाल महिलांग, सहायक शिक्षक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत होने के कारण आरोपी को वर्तमान पद पर पदस्थ रखना लोकहित में उचित नहीं है। अतएव छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री रज्जू लाल महिलांग, सहायक शिक्षक, शास.प्राथ. शाला आँराभांठा, वि.खं. बालोद, जिला बालोद को दिनांक 29.12.2025 से भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डीलोहारा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इधर पुलिस के अनुसार आरोप है कि शिक्षक द्वारा एक महिला को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।

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