बालोद। ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद के द्वारा आरोपी सान्तु प्रसाद द्विवेदी उम्र-41 वर्ष, निवासी -गुजरा, थाना-बालोद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के आरोप में 01 माह, भा.न्या.सं. की धारा 351 (3) के आरोप में 01 वर्ष, भा.न्या.सं. की धारा 75(2) के आरोप में 01 वर्ष व भा.न्या.सं. की धारा 78 (2) के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास, व 1,000-1,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 14/07/2025 को पीड़िता ने थाना-बालोद में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश की, कि अभियुक्त एवं उसके मध्य प्रेम संबंध था, जब वह अपने ससुराल एवं इज्जत के भय से अभियुक्त से संबंध खत्म कर दी, तो अभियुक्त उसे परेशान करने लगा। जब दोनों की दोस्ती थी, तब अभियुक्त ने दोनों की साथ में फोटो ली थी, जिसकी आड़ में वह उसे अपने पास बुलाता था तथा उसके प्रति गलत नियत रखता था। दिनांक 07-07-2025 को वह आंगनबाड़ी की छुट्टी होने के बाद 03:30 बजे गांव के मंच के पास पहुंची थी, तभी एक दुकान के पास अभियुक्त ने उसे अश्लील गालियां दी और कहा कि अगर वह पांच दिन के अंदर उसके पास नहीं आयी तो वह उसे जान से मार देगा, जिस कारण वह अपने घर जाने का रास्ता बदल ली, तब भी अभियुक्त उसका पीछा करता था। पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक-290/2025, धारा-296, 351(3), 75(2), 78 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 17-09-2025 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना म.प्र.आ.131 नर्मदा कोठारी के द्वारा किया गया।
पहले थी दोस्ती, तब ली थी फोटो फिर ब्लैकमेल कर , करने लगा परेशान, आरोपी को मिला 1 वर्ष का कारावास
