जेल में बंद अंगारी सरपंच पति ने की थी प्लानिंग : सुपारी लेकर हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष व पत्रकार के कार में आग लगाने वाले 5 आदतन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार



सुपारी देने वाले जिला जेल बालोद में निरूध्द अश्वनी डडसेना एवं उनकी पत्नि ग्राम अंगारी सरपंच व अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से की जा रही कार्यवाही

बालोद। दिनांक 01 दिसंबर 2025 को बुढ़ापारा वार्ड क्रमांक 20 पाररास निवासी देवेन्द्र साहू अपने घर में बाउंड्री वाल में अपने कार क्रमांक सीजी 24 डब्लू 7166 को रखा हुआ था। जिसे अज्ञात आरोपियों द्वारा करीबन 09ः00 बजे आग लगाकर जला देने पर प्रार्थी देवेन्द्र साहू के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी),3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। देवेंद्र साहू हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद श्री योगेश पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर, के पर्यवेक्षण में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना बालोद एवं सायबर सेल बालोद स्टाफ के द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। तभी संदेही अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, अभिषेक चौरे, मोहम्मद फैजान से पुछताछ पर पता चला कि मोहम्मद फैजान थाना दल्लीराजहरा के मारपीट के प्रकरण में बालोद जेल में निरूध्द था ,तब जिला बालोद में निरूध्द अश्वनी डडसेना से फैजान का मुलाकात हुआ। अश्वनी डडसेना ने ग्राम पाररास निवासी देवेन्द्र साहू से मेरा जमीन संबंधी विवाद है, देवेन्द्र साहू को जो भी आदमी जान सहित मारेगा, मारने वाले को मै जितना पैसा का मांग करेगा उतना पैसा दूंगा बोला। तब फैजान 04 नवंबर 2025 को जेल से रिहा हुआ और 3-4 दिन बाद अश्वनी डडसेना ने फोन कर फैजान को बोला कि देवेन्द्र साहू के हड्डी टुटते तक मारना है और उसका वीडियो मुझे दिखाना, तब तिजोरी खोल कर मेरे आदमी रिकु उर्फ श्यामु यादव जो मेरे पत्नी ममता डडसेना से पैसा लेकर देगा साथ-साथ तुम्हे जमीन खरीद कर दूगा बोला और रिंकू यादव का मो. नं. 8463825421 दिया। तब फैजान ने अपने दल्लीराजहरा के दोस्त अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, को देवेन्द्र साहू को मारने तैयार किया। रिंकू यादव ने फैजान को 7,000/- रूपये एडवांस देकर अभिषेक चौरे तरौद निवासी जो अश्वनी डडसेना के लिये खाने पीने के समान लाता है। अभिषेक चौरे ने आरोपियों को देवेन्द्र साहू का घर व ऑफिस दिखाया था। आरोपियों द्वारा देवेन्द्र साहू के घर जाकर आवाज देकर उन्हे घर से बाहर गेट पर बुलाया जो गेट के पास आकर बात किया, आरोपियों द्वारा देवेन्द्र साहू के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर मारने की हिम्मत नही किये व वापस चले गये व जानकारी फैजान को दिये फैजान के द्वारा यदि मार नही सकते तो उसकी गाड़ी में आग लगा दो कहने पर उनके गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद घटना की जानकारी फैजान के द्वारा मोबाइल के माध्यम से अश्वनी डडसेना को उसके मोबाइल नंबर से अवगत कराने पर बोला कि आपका काम हो गया है। आप पैसे की व्यवस्था कराईये, लडको को पैसा देना है। फिर अवश्नी डडसेना ने फैजान को बोला कि रिंकू यादव तुम्हारे पैसा एवं घुमने जाने के लिये टिकिट कराकर देगा, मेरा व मेरे घर वालो का नाम नहीं आना चाहिए। आरोपियों के मेमोरण्डम बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, घटना के दौरान पहने हुए आरोपियों के कपड़े व उनके मोबाइल फोन को जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा संगठित अपराध घटित करने से प्रकरण में धारा 111, 62(1) जोड़ी गई है। आरोपियों द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना बालोद पुलिस स्टाफ एवं सायबर सेल बालोद की विशेष भूमिका रही है। इधर मामले में सुपारी देने वाले जिला जेल बालोद में निरूध्द अश्वनी डडसेना एवं उनकी पत्नि ग्राम अंगारी सरपंच ममता डड़सेना व अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर आगे की कार्यवाही जारी है।

ये हैं आरोपियों के नाम और पते

01.अनिकेत मेश्राम पिता सुनील मेश्राम उम्र 19 वर्ष पता वार्ड क्रमांक 13 लोडिग क्वाटर दल्लीराजहरा

02.सूरज रंगारी पिता दिलीप रंगारी उम्र 19 वर्ष निवासी राजहरा वार्ड नं. 13 लोडिग क्वाटर हनुमार मंदिर पास थाना राजहरा

03.दानेश्वर साहू पिता स्व.तरूण कुमार साहू उम्र 22 वर्ष निवासी राजहरा वार्ड नं. 15 बजरंग चौक दल्लीराजहरा

  1. मोहम्मद फैजान पिता स्व0 अब्दुल रहीम उम्र 21 वर्ष निवासी राजहरा वार्ड नं. 15 शहीद अस्पताल के पीछे थाना दल्लीराजहरा
  2. अभिषेक चौरे पिता अशोक चौरे उम्र 22 वर्ष निवासी तरौद थाना व जिला बालोद

You cannot copy content of this page