पदोन्नति हेतु एल बी संवर्ग की जानकारी न मंगाना आपत्तिजनक
पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार अपने केडर में एल बी शिक्षको की हो पदोन्नति
नियमानुसार 5 वर्ष का अनुभव है शिक्षको को
हजारो शिक्षको को 23 वर्ष में भी पदोन्नति, क्रमोन्नति नही
बालोद । छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू एवं प्रदेश संगठन सचिव प्रदीप साहू ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव शिक्षा व संचालक लोकशिक्षण को पत्र लिखकर 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के शिक्षको की भी पदोन्नति करने की मांग की है।
टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा है कि 29 सितम्बर को वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षको के पदोन्नति के निर्देश दिए गए है, किन्तु संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई/टी नियमित शिक्षको की जानकारी मंगाया है, जो आपत्तिजनक है! ज्ञात हो कि प्रदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता व प्राचार्य के पदोन्नति हेतु करीब 46 हजार पद रिक्त है। 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है, एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद की व्यवस्था पदोन्नति नियम में है, पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का शिक्षकीय अनुभव उल्लेखित है, शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग को है! भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों व संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव उतपन्न न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।
तत्कालीन संविलियन के समय मे छ ग टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को एल बी संवर्ग को भी नियमित शिक्षकों के साथ – साथ पदोन्नत्ति करने आश्वस्त किया गया था, तथा राजपत्र में उल्लेखित पदोन्नत्ति हेतु 5 वर्ष के शैक्षिक अनुभव को एल बी संवर्ग के लिए बाधा नही बनने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही 5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र में नियमित व एल बी शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति हेतु पृथक पृथक पद निर्धारित किया गया है, केवल नियमित ई संवर्ग के शिक्षकों के पदोन्नत्ति होने से पदोन्नत्ति के लिए एल बी संवर्ग के लिए राजपत्र में निर्धारित पद रिक्त ही रहेंगे, जिससे शिक्षा गुणवत्ता भी प्रभावित होगी साथ ही पात्रता होते हुए भी पदोन्नत्ति के अवसर नही मिलने से एल बी संवर्ग के शिक्षक हतोत्त्साहित होंगे।
पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग हेतु प्रस्तावित पदों पर पदोन्नति हेतु निर्देश देने की मांग की गई है! ज्ञात हो संयुक्त संचालक बस्तर, दुर्ग व बिलासपुर द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई व टी संवर्ग की जानकारी मांगा गया है, जिससे एल बी संवर्ग के शिक्षक आक्रोशित है, उनका कहना है, शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है, उनके लिए पद निर्धारित है, फिर इस संवर्ग को पदोन्नति से वंचित क्यो रखा जा रहा है,? शिक्षा विभाग द्वारा ई, टी व एल बी संवर्ग हेतु नियम के अनुसार पदोन्नति हेतु पद अलग अलग संसूचित नही किया गया है!
टीचर्स एसोसिएशन बालोद के सभी पदाधिकारियों द्वारा 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया साथ साथ पूर्ण करने की मांग की गई है।