DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

गौधाम संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

बालोद। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधाम योजना के अंतर्गत गौधाम के संचालन हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सहकारी समितियों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में गौधाम संचालन हेतु आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि गोधाम योजना के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों पर निराश्रित, घुमंतु तथा कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित), कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 अंतर्गत जब्त किए गए गौवंश के पशुओं के संरक्षण, संर्वधन किया जाएगा। उप सचंालक पशु चिकित्सा सेवायें ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसी शासकीय भूमि जिसमें सुरक्षित बाड़ा, पशु शेड, पर्याप्त पानी की सुविधा, बिजली तथा हरा चारा उत्पादन हेतु चारागाह की भूमि की सुविधा होगी। उन स्थानों पर जिला प्रशासन के प्रस्ताव के आधार पर राज्य गौसेवा आयोग की स्वीकृति उपरांत चयनित संस्थाओं को गोधाम की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम की स्थापना किया जाएगा। इसके साथ ही गौधाम के संचालन हेतु चिन्हांकित भूमि के समीप पंजीकृत गौशाला समिति द्वारा सहमति व्यक्त करने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति के द्वारा प्राथमिकता पर लिया जाएगा। गौधाम के संचालन हेतु गौसेवा पशु नस्ल सुधार एवं संचालन के क्षेत्र मे संलग्न संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सहकारी समितियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में गौधाम संचालन हेतु 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् परीक्षण उपरांत जिला प्रशासन द्वारा चयनित संस्था का नाम राज्य गौसेवा आयोग को गौधाम स्थापना हेतु अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गौधाम के संचालन हेतु गौ सेवा, पशु नस्ल सुधार एवं संचालन के क्षेत्र में संलग्न संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

You cannot copy content of this page