गांजा तश्करी के आरोपीगण को मिला 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

बालोद । एस.एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी. एस., जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण मंजीत सिंह उम्र 22 वर्ष, और परमवीर सिंह उम्र 32 वर्ष, दोनों निवासी-नगलाकारे मनकेरा, थाना-मनपुरा, जिला-आगरा (उ.प्र.) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा- 20 (b) (11) (c) के अधीन क्रमशः दस-दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000-1,00,000/- अक्षरी-एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया । जिसके अनुसार मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद रंग के होण्डा सिटी कार क्रमांक-DL-03-CBE-3151 में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर कांकेर की ओर से रायपुर ले जा रहे हैं। सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर मुखबिर पंचनामा तैयार किया गया तथा रेड कार्यवाही में उपस्थित होने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद को सूचित किया गया। पुरूर थाना के सामने एनएच 30 सड़क पर पहुंचने के पश्चात् मुखबीर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की होण्डा सिटी कार क्रमांक- DL-03-CBE-3151 आया जिसे हाथ से इशारा कर रूकवाया गया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे मिले, ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मंजित एवं बाजू में बैठा व्यक्ति ने अपना नाम परमवीर बताया। संदेहियों के संयुक्त कब्ज से उक्त वाहन की तलाशी लेने पर 27 पैकेट खाकी रंग के टेप में लपटा हुआ सामान मिला। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया।सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा व उ.नि.अरूण कुमार साहू के द्वारा किया गया था।