नाबालिग मुकबधिर से छेड़छाड़ करने पर 05 वर्ष का कारावास
बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी बृजभान चक्रधारी उम्र 50 वर्ष, निवासी-सिवनी आवास पारा वार्ड क्र. 04. थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में पाँच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 342 भा.दं.सं. के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू० अर्थदण्ड, धारा एक वर्ष का सश्रम कारावासव व 1000 रू० अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा 9 (ट) (ड)/10 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 29-10-2023 को प्रार्थिया / पीड़िता की माता के द्वारा थाना-बालोद में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29-10-2023 को वह अपने पति के साथ सुबह काम करने गये थे। दोपहर 3-4 बजे पीड़िता अपने सहेली के साथ गली में खेल रही थी। उसी समय आरोपी आकर उसे पैसा दिखाकर अपने पास बुलाया। पीड़िता के जाने पर आरोपी उसे घर के अंदर कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसे खाट में लेटा कर अश्लील हरकत करने लगा, तब पीड़िता अपने को किसी तरह अपने को छुड़ाकर वापस घर आयी। शाम को पीड़िता की माता जब घर आयी तो पीड़िता रो रही थी, उससे रोने का कारण पूछने पर उसने ईशारे से घटना के बारे में बतायी, तब पीड़िता की माता ने अपने पति को घटना के बारे में बताकर थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराये। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना बालोद के द्वारा अपराध क्रमांक-516/2023 कायम कर विवेचना अधिकारी उ.नि.कमला यादव के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा 452, 354, 354 (क), 323 एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ.नि. राधा बोरकर, उ.नि. कमला यादव के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।