नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने पर 20 वर्ष का कारावास

बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी हीरासिंह पटेल निवासी झलमला, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) को लैंगिक अपराध से बालकों की संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 16-08-2023 को पीड़िता उम्र 16 वर्ष के पेट में दर्द होने पर प्रार्थिया / पीड़िता की माता के द्वारा उसे जिला अस्पताल बालोद में उपचार हेतु ले जाने पर जानकारी हुआ कि वह 8-9 माह की गर्भवती है, जिस पर पीड़िता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी हीरा पटेल उसे बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किया है। पीड़िता के द्वारा शिशु को जन्म दिये जाने पर, पीड़िता के अविवाहित होने पर अस्पताली मेमो के द्वारा थाना बालोद को सूचना प्रेषित किया गया है। उक्त मेमो के आधार पर महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू के द्वारा अस्पताल में पीड़िता के बयान देने हेतु सक्षम नहीं होने पर पीड़िता की माता से पूछताछ कर देहाती नालिसी दर्ज किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 376 (2) (ढ) एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ), 6 का अपराध घटित करना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं के तहत् अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की विवेचना उ.नि. खगेन्द्र पठारे, उ.निरी. कमला यादव, म.प्र.आ.174-देवकुमारी साहू, निरी. रविशंकर पाण्डेय के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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